जिला परिवहन अधिकारी ने बताया कि मध्य प्रदेश शासन परिवहन विभाग द्वारा महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थान उमरिया के माध्यम से हल्के वाहन चालन का निःशुल्क प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। अनुसूचित जाति , अनुसूचित जनजाति , अन्य पिछड़ा वर्ग तथा आर्थिक दृष्टि से कमजोर एवं कोविड प्रभावित परिवारों की महिलाओं को उक्त प्रशिक्षण चयन में प्राथमिकता दी जाएगी। प्रशिक्षण कार्यक्रम 30 दिवस का होगा, जिसमें 155 घण्टों का व्यावहारिक प्रशिक्षण (थ्योरी और पायोगिक) सम्मिलित होगा। प्रशिक्षित महिलाओं को औदयोगिक प्रशिक्षण संस्थान प्रमाण पत्र के साथ ही परिवहन विभाग द्वारा नियमानुसार ड्रायविंग लायसेंस प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण के दौरान छात्राओं को निःशुल्क भोजन की व्यवस्था एवं सांयकाल में चाय की व्यवस्था रहेगी। छात्राओं को कोविड 19 के दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करना होगा। 18 वर्ष या इससे अधिक उम्र वाली इच्छुक महिलायें आवेदन फार्म मध्यप्रदेश शासन परिवहन विभाग ूूूण्उचजतंदेचवतजण्वतह की वेबसाईट से प्राप्त कर सकते है। आवेदिका इस आवेदन पत्र को संबंधित दस्तावेज यथा आधार कार्ड की छायाप्रति (2) गरीबी रेखा के राशन कार्ड की छायाप्रति ( यदि हो तो ) , जाति प्रमाण पत्र, जन्म तिथि प्रमाण, पासपोर्ट साइज फोटो, अन्य कोई दस्तावेज जो आवेदिका प्रस्तुत करना चाहती हो संलग्न कर 26 जून 2021 सांयकाल 5 बजे तक बंद लिफाफे पर विषय महिला चालक प्रशिक्षण सत्र लिखकर जिला परिवहन कार्यालय उमरिया (म.प्र.) के पते पर) प्रेषित कर सकती हैं अथवा ईमेल आईडीे ेउंतजऋनउंतपं/लंीववण्बवउ पर ईमेल कर सकती हैं। उक्त समयावाधि के पश्चात आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे। निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात प्रथम चरण में कुल 30 पात्र महिलाओं का चयन साक्षात्कार या दस्तावेज आधार पर या दोनो आधार पर नियमानुसार चयन समिति द्वारा वरीयता सूची जारी कर किया जायेगा। शेष महिलायें वरीयता क्रमानुसार प्रतीक्षा सूची में रहेंगी।
सवांददाता: कंचन साहू