H-1B और L1 वीजा नियमों में ट्रंप सरकार ने दी छूट, कौन कौन से लोग कर सकते है US की यात्रा

H1-B या L1 वीजाधारकों के बच्चों और पति/पत्नी के लिए अमेरिका ने राहत देते हुए नियमों में कुछ ढील दी है. ऐसे लोग जो लॉकडाउन के दौरान दूसरे देश में रह गए हैं और उनके माता/पिता या पति/पत्नी अमेरिका में हैं तो उन्हें अमेरिकी यात्रा की इजाज़त दी गई है. ये ऐसे लोगों के लिए किया गया है जो दूसरों पर आश्रित हैं. इससे पहले ट्रंप के आदेश के बाद उन लोगों को झटका लगा था जो एक आदेश के बाद अपनों से बिछड़ गए थे.

अमेरिकी स्टेट डिपार्टमेंट (US State Department) की नई गाइडलाइन के मुताबिक कॉन्सुलेट ऑफिस (Consulate office) खुलने के बाद ऐसे लोग अपने वीजा परमीशन के जरिए अपने स्पाउस या माता/पिता के पास जाने के लिए अमेरिका की यात्रा कर सकते है.
Visa Ban नियमों में छूट के लिए गाइडलाइन

31 दिसंबर तक किए गए वीजा बैन (Visa Ban) के नियमों में छूट के लिए कुछ गाइडलाइंस जारी की गई हैं. नॉन प्रिन्सिपल इमिग्रेन्ट एक्सेप्शन कवर स्पाउस और डिपेन्डेन्ट चिल्ड्रन के मामले में ये छूट दी गई है.

अभी अमेरिका में करीब 5.83 लाख H-1B वीजा होल्डर हैं, जिसमें करीब 3 लाख से ज्यादा भारतीय हैं. इनमें से टेक्नोलॉजी सेक्टरट के सबसे ज्यादा कर्मचारी हैं. वहीं L-1 वर्कर्स जो कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफर के जरिए यूएस में हैं, इनका आंकड़ा कम है.

जो पति/पत्नी या बच्चे जो अपने परिवार के फैमिली फंक्शन शादी, या फिर किसी मेडिकल इमरजेंसी में भारत में आए थे, लेकिन लॉकडाउन के चलते यहीं फंस गए, क्योंकि 31 दिसंबर तक वीजा बैन लगा दिया गया.