अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव की जंग जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप को संघीय अदालत से चुनाव गड़बड़ी मामले में बड़ी राहत मिली है। संघीय न्यायालय ने अभियोजन पक्ष की ओर से किए गए आवेदन के बाद ट्रंप के खिलाफ चल रहे मुकदमों को बंद करने का फैसला किया है। हालांकि मुकदमों को कैसे बंद किया जाए, इस पर अभियोजक दो दिसंबर तक निर्णय लेंगे।
वॉशिंगटन में अमेरिकी संघीय न्यायाधीश तान्या चुटकन ने मामले में अभियोजन पक्ष के वकील जैक स्मिथ की ओर से किए गए आवेदन को मंजूरी दे दी। जैक स्मिथ ने आवेदन में कहा था कि वे पूर्व-परीक्षण कार्यक्रम में शेष समय-सीमाओं को हटा दें, ताकि सरकार को इस अभूतपूर्व परिस्थिति का आकलन करने और आगे के लिए उचित रास्ता तय करने का समय मिल सके। इसके बाद अमेरिका के न्याय विभाग ने भी इस पर चर्चा शुरू कर दी है मामले को कैसे समाप्त किया जाए। दरअसल अमेरिका की न्याय नीति के मुताबिक किसी कार्यरत राष्ट्रपति पर आपराधिक मुकदमा नहीं चलाया जा सकता है। वहीं जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका में राष्ट्रपति पद की शपथ लेंगे। ट्रंप पर आरोप है कि उन्होंने 2020 के राष्ट्रपति पद के चुनाव में हारने के बाद राष्ट्रपति भवन छोड़ने से कुछ समय पहले जॉर्जिया के अधिकारियों को फोन करके 11780 वोटों का जुगाड़ करने का दबाव बनाया था। इन वोटों की मदद से जो बाइडन की जीत को पलटा जा सकता था। इसके बाद ट्रंप समर्थकों ने यूएस कैपिटल हिल का घेराव कर लिया था। इस दौरान ट्रंप समर्थकों ने अमेरिकी संसद में तोड़फोड़ और आगजनी की। 6 जनवरी 2021 को हुई इस हिंसा में एक पुलिस अफसर समेत पांच लोगों की मौत हो गई थी। रिपब्लिकन पार्टी ट्रंप के खिलाफ चल रहे मामलों को राजनीति से प्रेरित बता रही है। वहीं ट्रंप भी खुद पर लगे आरोपों को खारिज कर चुके हैं।