त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के आरक्षण को अधिसूचना जारी होते ही सरगर्मियां तेज हो गई हैं। 15 तक आरक्षण की प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। इसके लिए प्रशासन ने तैयारी शुरू कर दी है। पंचायत चुनाव में 33 फीसद महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। पिछड़ी जाति के लिए 27 फीसद ग्राम पंचायतें आरक्षित होंगी।
पंचायत क्षेत्रों को अनुसूचित जाति की आबादी और परिवारों की संख्या के आधार पर अवरोही क्रम में लगाते हुए सर्वप्रथम पद का आवंटन उन पंचायत क्षेत्रों में किया जाएगा, जो पूर्व में कभी भी अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं रहे हैं। पंचायत क्षेत्रों में ऊपर से अनुमान्य संख्या में पंचायत क्षेत्र अनुसूचित जाति महिला के लिए आरक्षित होगा। इसके अलावा जो पंचायत वर्ष 2015 में अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित नहीं रही हो। आवंटन के उपरांत शेष रहने पर वर्ष 2015 में आरक्षित क्षेत्र के अतिरिक्त कोई प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्र शेष नहीं रह जाता है तो वर्ष 2015 में आरक्षित प्रादेशिक निर्वाचन क्षेत्रों को पुन: उसी वर्ग में आरक्षित किया जाना है। पंचायतों के सामान्य निर्वाचनों वर्ष 1995, 2000, 2010 और 2015 में अनुसूचित जनजातियों या अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्गों को आवंटित ग्राम पंचायत, पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 में अनुसूचित जनजातियों, अनुसूचित जातियों या पिछड़े वर्ग को आवंटित नहीं की जाएगी। जिला पंचायत राज अधिकारी राजेश कुमार सिंह ने बताया कि आरक्षण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 14 मार्च को आरक्षण सूची का अंतिम प्रकाशन कर दिया जाएगा।
आरक्षण इस क्रम में होगा
अनुसूचित जनजाति की महिला, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति महिला, पिछड़े वर्ग की महिला, पिछड़ा वर्ग।
आरक्षण कार्यक्रम, कब क्या होगा
शासन द्वारा जिला पंचायत का आरक्षण व आवंटन निर्गत करना 11 से 15 फरवरी तक निदेशालय द्वारा ब्लॉकवार प्रधानों का आरक्षण चार्ज तैयार होगा। निदेशालय स्तर पर जिला पंचायत राज अधिकारियों और अपर मुख्य अधिकारियों का प्रशिक्षण 16 से 17 फरवरी तक। जनपद स्तर पर विकास खंड अधिकारियों का प्रशिक्षण 18 से 19 फरवरी तक। जनपद स्तर पर आरक्षित प्रधानों तथा ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत के आरक्षित वार्डों के आंवटन का जिला मजिस्ट्रेट 20 फरवरी से तीन मार्च तक। प्रस्तावों पर आपत्तियां प्राप्त करना 04 से 08 मार्च तक। आपत्तियां जिला पंचायत राज अधिकारी के यहां ली जाने का समय 09 मार्च को, कमेटी द्वारा आपत्तियों का निस्तारण करके सूची तैयार कराना। 10 से 12 मार्च तक आरक्षण सूचियों का अंतिम प्रकाशन कराना। 13 से 14 फरवरी तक आरक्षित वार्डों की सूचना। पंचायत निदेशालय को उपलब्ध कराना।
सवांददाता: रामगोपाल कुशवाहा