दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका को ख़ारिज कर दिया है जिसमें 10वीं और 12वीं की परीक्षा फीस माफ करने की मांग की गई थी। कोर्ट में दिल्ली सरकार और सीबीएसई से परीक्षा फीस माफ करने की मांग को लेकर वकील अशोक अग्रवाल ने याचिका दाख़िल की थी। कोर्ट में यह याचिका दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के ख़िलाफ़ दायर की गई थी, जिसमें सीबीएसई से परीक्षा फीस माफ करने की मांग की गई थी। उन्होंने कोर्ट को बताया, ‘मेरा मानना है कि सीबीएसई और सरकार ने महामारी के दौरान छात्रों की मदद की है। सीबीएसई दसवीं परीक्षा के लिए 375 और 12वीं की परीक्षा के लिए 600 रूपये परीक्षा फीस वसूल रहा है।
इसपर जस्टिस अशोक भूषण ने कहा कि, ‘हम कैसे निर्देश दे सकते हैं ?
ऑथोरिटी के पास जाइए ?’ इसपर वकील अशोक अग्रवाल ने कहा कि, ‘पहले ही जा चुके हैं लेकिन ख़ारिज कर दिया गया था। कम से कम सरकारी स्कूल के बच्चों से परीक्षा फीस नहीं वसूला जाना चाहिए। वो स्कूल फीस भी नहीं दे सकते। उनसे परीक्षा फीस जमा करने की उम्मीद कैसे की जा सकती है ।