जम्मू कश्मीर में विधानसभा गठन के बाद भी राज्यपाल के पास रहेंगी अहम शक्तियां

पुलिस, लोक व्यवस्था, भारतीय सेवा और भ्रष्टाचार निवारण ब्यूरो से संबंधित अंतिम निर्णय का अधिकार राज्यपाल के पास ही रहेगा । प्रशासनिक सचिवों की नियुक्ति और स्थानांतरण पर भी राज्यपाल की सहमति आवश्यक होगी।केंद्रीय गृह मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर संघ राज्यक्षेत्र सरकार, कार्य संचालन नियम 2019 में संशोधन किया। महाप्रशासनिक विभाग को सभी प्रस्ताव मुख्य सचिव के माध्यम से उपराज्यपाल को भेजे जाएंगे । जम्मू कश्मीर में भी संघ शासित प्रदेश दिल्ली जैसी व्यवस्था हो सकती है लागू