नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने जम्मू-कश्मीर में विधानसभा और संसदीय सीटों के परिसीमन की चुनौती वाली याचिका को सोमवार को खारिज कर दिया. सर्वोच्च अदालत ने कहा कि परिसीमन पर उसके फैसले का उन मामलों के एक अलग बैच पर असर नहीं पड़ेगा, जहां संविधान पीठ के समक्ष अनुच्छेद 370 को निरस्त करने को चुनौती दी जा रही है. जम्मू-कश्मीर में लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन की याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए न्यायमूर्ति संजय किशन कौल और न्यायमूर्ति एएस ओका की पीठ ने कहा, ‘हमने यह शर्त दी है कि पुनर्गठन अधिनियम का मुद्दा इस अदालत के समक्ष लंबित है और हमने इसके गुण-दोष के आधार पर कुछ नहीं कहा है. पीठ ने कहा कि इस फैसले में ऐसा कुछ भी नहीं लगाया जाएगा, जो अनुच्छेद 370 के तहत शक्तियों के प्रयोग की अनुमति देता है. अन्यथा यह याचिका खारिज की जाती है.
पिछले साल 5 मई को तीन सदस्यीय परिसीमन आयोग ने केंद्रशासित प्रदेशों के नए चुनावी मानचित्र को अंतिम रूप दिया था. इसमें 43 सीटों को हिंदू-बहुल जम्मू और 47 को मुस्लिम-बहुल कश्मीर में रखा गया था. इस प्रकार, जम्मू-कश्मीर में विधानसभा की सीटों को 83 से बढ़ाकर 90 कर दिया गया है. जम्मू-कश्मीर को मिले विशेष राज्य का दर्जा समाप्त करने और लोकसभा और विधानसभा सीटों के परिसीमन को लेकर स्थानीय राजनीतिक दलों ने अपना विरोध दर्ज कराया था.