सुप्रीम कोर्ट पश्चिम बंगाल की एक मदरसा प्रबंधन समिति की याचिका पर विचार के लिए सहमत हो गया है। याचिका में अल्पसंख्यक संस्थानों के लिए आयोग द्वारा शिक्षकों के नियुक्ति संबंधी कानून को बरकरार रखने वाले शीर्ष अदालत के हालिया फैसले को चुनौती दी गई है। कोन्तई रहमानिया हाई मदरसा ने दावा किया है कि सुप्रीम कोर्ट के दो जजों की पीठ का 6 जनवरी का सुनाया गया फैसला 11 जजों वाली पीठ के फैसले के विपरीत है, जिसमें शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार अल्पसंख्यक संस्थानों को दिया गया था।
चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस सूर्यकांत की पीठ ने कहा, वह इस पर विचार करेगी। पीठ ने पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्र को नोटिस जारी कर इस पर जवाब मांगा है।