पुलिस अधीक्षक सीतापुर श्री आर.पी. सिंह द्वारा न्यायालय में प्रचलित वादो में समस्त थाना प्रभारियों को सतत पैरवी हेतु निर्देशित किया गया है।
इस क्रम में मिशन शक्ति अभियान के अंतर्गत महिला संबंधी अपराधों में सतत पैरवी के फलस्वरूप दिनांक 25.08.2021 को माननीय न्यायालय में प्रचलित वाद में माननीय न्यायलय द्वारा विचारण पूर्ण कर 05 वर्ष कठोर कारावास एवम् कुल 8,500/- रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी है। थाना मछरेहटा से सम्बन्धित मु0अ0सं0 93/14 धारा 452/354 भादवि व 12 पाक्सो एक्ट, 3(1)XI एससी/एसटी एक्ट बनाम सत्यनरायन पुत्र मुन्नू लोहार नि0 यारपुर थाना मछरेहटा सीतापुर में मछरेहटा पुलिस द्वारा न्यायालय से निर्गत सम्मन को तामील कराकर गवाहों को समय से न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। दिनांक 25.08.2021 को विचारण पूर्ण कर मा0 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट संख्या 17 (पाक्सो एक्ट) सीतापुर द्वारा दोषसिद्ध अभियुक्त सत्यनरायन उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 452 भादवि में 05 वर्ष कारावास व 5,000/-रुपये अर्थदंड, धारा 354 भादवि में 4 वर्ष कारावास व 2,000/-रुपये अर्थदंड, धारा 12 पाक्सो एक्ट में 2 वर्ष कारावास व 5,00/-रुपये अर्थदंड व धारा 3(1)XI एससी/एसटी में 03 वर्ष कारावास व 1,000/-रुपये अर्थदंड की सजा सुनायी गयी।
ददाता: ज्ञानेंद्र मौर्य