शहडोल। कोरोना वायरस संक्रामक भारत मे काफी तेजी से बढ़ रहा है एवं मध्यप्रदेश मंे भी फैल रहा है जिसे रोकने के लिये माननीय कलेक्टर महोदय शहडोल के द्वारा किराना, सब्जी, दूध डेरी, पीडीएस दुकाने आदि के होम डिलीवरी हेतु समय निर्धारित किया गया है और धारा 144 जा0फौ0 लागू की गयी है। पुलिस अधीक्षक शहडोल के द्वारा निर्देशन का पालन न करने वालो के विरूद्ध कार्यवाही करने के लिखित निर्देश के बाद भी शहर के विभिन्न क्षेत्र मे बार-बार समझाईस देने के बाद भी व्यापारियों द्वारा निर्धारित समय के अतिरिक्त दुकान खोलकर भीड़ जमा करने एवं लोगों द्वारा बिना अनुमति के अनावश्यक घूमते पाये जाने पर पुलिस अधीक्षक शहडोल के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहडोल व उप पुलिस अधीक्षक शहडोल के मार्गदर्शन में थाना सिंहपुर क्षेत्रांतर्गत को आरोपी विनोद राव निवासी सिंहपुर बिना किसी उचित कारण के मोटर सायकिल से घूम रहा था व मानव जीवन को संकट उत्पन्न करते पकडा गया। जिस पर आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। देवलोंद क्षेत्रांतर्गत आरोपी सम्पत वैश्य पिता वालक वैश्य निवासी ग्राम समान अन्य 03 नफर लाॅकडाउन का उल्लंघन कर मकान निर्माण कार्य कर रहे थे व मानव जीवन को संकट उत्पन्न करते पकडे गये। जिस पर आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। गोहपारू क्षेत्रांतर्गत में आरोपी 01. अजय गुप्ता निवासी गोहपारू लाॅकडाउन का उलंघन कर अपनी कपडे की दुकान खोला था, 02.रामलखन गुप्ता निवासी गोहपारू लाॅकडाउन का उलंघन कर अपनी बर्तन की दुकान खोला था जिस पर दोनों दुकानों को सील किया गया एवं 03. लल्लू सिंह निवासी सोनटोला लाॅकडाउन का उल्लंघन कर डी0जे0 बजाकर लोगों की भीड लगा रहा था जिससे तीनों आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया। जैतपुर क्षेत्रांतर्गत आरोपी 01. कमलेश गुप्ता पिता प्रकाश गुप्ता उम्र 42 वर्ष निवासी रसमोहनी बजार लाॅकडाउन का उलंघन कर अपनी किराना की दुकान खोला था, 02. प्रशांत मिश्रा पिता नरोत्तम मिश्रा उम्र 25 वर्ष निवासी रसमोहनी लाॅकडाउन का उलंघन कर अपनी कपड़े की दुकान खोला था व मानव जीवन को संकट उत्पन्न करते पकडे गये जिस पर दोनों दुकानों को सील किया जाकर आरोपियों के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया गया।
सवांददाता: संदीप साहू