सम्भागीय जनसंपर्क अधिकारी(अभियोजन) श्री नवीन कुमार वर्मा द्वारा जानकारी दी गई कि दिनांक 23/12/19 को फरियादिया ने थाना सीधी में उपस्थित होकर रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह शाम 5 बजे के लगभग अमझोर से बाजार कर वापस अपने घर जा रही थी, तभी रास्ते में आरोपीगण चन्द्रिका रैदास और बालकरण मोटर साईकल से आए और उसे जबरदस्ती मोटर साईकल पर बैठाकर तालाब की ओर ले गए, जहंा आरोपी चन्द्रिका ने उसके साथ बलात्कार किया। उक्त रिपोर्ट पर पुलिस द्वारा थाना सीधी में धारा 366 एवं 376डी भा0द0वि0 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज कर अभियोग पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
न्यायालय में विचारण के दौरान फरियादिया अपने द्वारा लगाए गए आरोपों से मुकर गई और बताया कि आरोपीगण ने उसके साथ बलात्कार नहीं किया, ना ही उसने इस आषय की रिपोर्ट थाना में दर्ज कराई है और ना ही इस संबंध में कोई कथन किए हैं। फरियादिया द्वारा लगाए गए आरोपों से मुकरने पर सहायक लोक अभियोजन अधिकारी सी0 पी0 मिश्रा द्वारा फरियादिया के विरूद्ध कार्यवाही बाबद् आवेदन पत्र माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आवेदन पर विचारोपरांत प्रकरण की फरियादिया के विरूद्ध मामला दर्ज करने हेतु थाना प्रभारी सीधी को निर्देषित किया गया।