शहडोल-1 जून से शहडोल “अनलॉक” देखिए क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद।

शहडोल।राज्य शासन द्वारा कोविड-19 संक्रमण प्रसार को रोकने के लिए 31 मई 2021 तक लाॅक डाउन लगाया गया था तथा लाॅकडाउन को अनलॉक करने के लिए राज्य शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के परिपालन में प्रतिबंधित एवं खुली गतिविधियों पर चर्चा करने हेतु जिला क्राइसिस समिति की बैठक विधायक जयसिंहनगर श्री जय सिंह मरावी, नगर पालिका अध्यक्ष श्रीमती उर्मिला कटारे की उपस्थिति में संपन्न हुई। जिला क्राइसिस मैनेजमेंट समिति की बैठक में वर्चुअल माध्यम से जिले के कोविड प्रभारी मंत्री तथा खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री बिसाहूलाल सिंह ने संबोधित करते हुए कहा कि विधायक, जिला प्रशासन तथा जनप्रतिनिधियों, समाजसेवियों, व्यापारिक संघों ने मिलकर कोविड-19 संक्रमण के रोकथाम के लिए जो प्रयास किया वह सराहनीय है, उनके प्रयासों के कारण ही शहडोल जिला में कोरोना संक्रमण का प्रसार नियंत्रित हुआ। प्रभारी मंत्री ने कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रतिबंधित एवं खुली गतिविधियों का पालन सुनिश्चित किया जाए तथा जिला काइ्रसिस समिति की बैठक कलेक्टर के माध्यम से अपने सुझाव भी दे जिससे उन पर विचार किया जाए। बैठक में निर्णय लिया गया कि शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देश जो 15 जून तक प्रभावशील रहेगा, प्रतिबंधित एवं खुलने वाली व्यापारिक गतिविधियां पर आज की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श किया गया। समिति ने निर्णय लिया कि जिले में जनता कफ्र्यूू शनिवार की रात्रि 10:00 बजे से सोमवार की सुबह 6:00 बजे तक जारी रहेगा तथा इसी प्रकार रात्रि कोरोना कफ्र्यू प्रतिदिन यथावत जारी रहेगा। समिति में निर्णय लिया गया कि किराना, हार्डवेयर, सरिया एवं सीमेंट की दुकानें, स्टेशनरी की दुकान सुबह 9:00 बजे से शाम 5:00 बजे तक खुलेगी। साथ ही उन्हें शासन के प्रोटोकॉल मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग तथा सैनिटाइजेशन के साथ-साथ दुकान संचालक तथा उसमें कार्य करने वाले कर्मचारी वैक्सीन अवश्य लगवाएं अन्यथा व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद करने की कार्यवाही की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि पूजा स्थल पर 4 से अधिक लोग इकट्ठे नहीं होंगे, इसी प्रकार दाह संस्कार में 10 व्यक्ति एवं शादी समारोह में 20 व्यक्ति ही मास्क का उपयोग एवं सोशल डिस्टेंसिंग के पालन के साथ शामिल हो सकते हैं एवं एक स्थान पर 6 से अधिक व्यक्ति इकट्ठे न हो अन्यथा कार्यवाही की जाएगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि सब्जी विक्रेता संघ अपने थोक विक्रेताओ तथा सब्जी विक्रेता किसानों एवं हाथ ठेला वालों,सब्जी विक्रेताओं की सूची बनाकर उनका वैक्सीनेशन आदि करवाना सुनिश्चित करें। इसी प्रकार बैठक में निर्णय लिया गया कि मनरेगा कार्य, तेंदूपत्ता संग्रहण, गतिविधियां सभी कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए संचालित रहेंगी। बैठक में निर्णय लिया गया कि तेंदूपत्ता संग्रहण करने वालों व्यक्तियों का वैक्सीनेशन वन विभाग के अधिकारी वन समितियों के माध्यम से कराना सुनिश्चित करें। बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि जिले में आवाजाही करने वालों तथा घर से बाहर निकलने वाले व्यक्तियों के लिए टीकाकरण कार्ड रखना आवश्यक है, टीकाकरण कराने के पश्चात ही वे आवागमन कर सकते हैं। बैठक में निर्णय लिया गया कि जिला आपदा प्रबंधन समिति के सदस्य आस-पास के 2 गांव को गोद लेकर 18 वर्ष के ऊपर व्यक्तियों का शत प्रतिशत टीकाकरण कराना सुनिश्चित करें। बैठक में निर्णय लिया गया कि, शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में जहां 05 से अधिक कोरोना पाॅजिटिव केस है वहां रेड जोन एवं 1 से 4 केस पर पीला जोन तथा 0 केस पर ग्रीन जोन बनाया गया है। ग्रीन जोन में जहां गतिविधियों में समिति के निर्णय के अनुसार छूट दी गई है वहीं रेड एवं पीले वाले ग्रामों एवं वार्डाें में आगामी होने वाली बैठक मे निर्णय स्थिति के अनुसार लिये जाएगें।

सवांददाता: संदीप साहू