शहडोल: कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट डॉ० सतेंद्र सिंह ने कोरोना वायरस संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए वर्तमान परिस्थितियों एवं आगामी त्यौहारों चैत्र नवरात्रि एवं रमजान आदि को दृष्टिगत रखते हुए दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए हैं। जारी आदेश के अनुसार शहडोल जिला अंतर्गत विभिन्न धर्मों के धार्मिक त्योहारों में अधिकतम 5 व्यक्तियों से ज्यादा सम्मिलित होने की अनुमति नहीं होगी। सार्वजनिक पूजा के लिए वह आम श्रद्धालुओं के लिए यह स्थल प्रतिबंधित रहेंगे। इसी प्रकार सार्वजनिक स्थलों पर किसी प्रकार की मूर्ति, झांकी, रैली, धार्मिक जुलूस आदि स्थापित नहीं की जाएगी किसी भी व्यक्तियों का धार्मिक स्थलों पर प्रवेश पूर्णतः प्रतिबंधित होगा। कलेक्टर ने समस्त मुख्य नगरपालिका अधिकारी को निर्देशित किया है कि उक्त आदेश का तत्काल चलित वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्रों के माध्यम से प्रचार-प्रसार कराना सुनिश्चित करें तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत शहडोल एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत समस्त जिला शहडोल को निर्देश दिए हैं कि उक्त आदेश की ग्रामीण क्षेत्रों में डौंडी पिटवाकर मुनादी कराना सुनिश्चित करें। यह आदेश सर्वसाधारण को संबोधित है तथा वर्तमान परिस्थितियों में सूचना की तालिमी समन्वयक समय में प्रत्येक संबंधित व्यक्ति की व्यक्तिशः सुनवाई किया जाना संभव नहीं है। अतः दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अंतर्गत एक पक्षीय रूप से आदेश पारित किया जाता है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से होगा। यदि कोई व्यक्ति जो इन लॉकडाउन उपायों एवं कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश परिशिष्ट-1 का उल्लंघन करेगा तो उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 188 मध्य प्रदेश एपिडेमिक डिजास्टर कोविड-19 रेगुलेशन 2020 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 तथा शासन के अन्य सुसंगत प्रावधानों के अंतर्गत दंडनीय होगा।