हरदोई में हत्या के प्रयास में भाइयों समेत तीन को सात साल की सजा

हरदोई में करीब 12 वर्ष पुराने हत्या के प्रयास के मामले में अपर सत्र न्यायाधीश (कोर्ट संख्या चार) अच्छे लाल सरोज ने दो सगे भाइयों सहित एक ही परिवार के तीन लोगों को सात-सात साल की सजा सुनाई है। तीनों पर 25-25 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह-छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता भानु प्रताप सिंह ने बताया कि कोतवाली शहर क्षेत्र के कुतुआपुर गांव निवासी राजेंद्र गुप्ता ने 8 जनवरी 2011 को कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। बताया था कि अप्रैल 2010 में गांव के ही राजेंद्र के नौकर को लेकर रविंद्र की कहासुनी हो गई थी। तभी से दोनों के बीच रंजिश चल रही थी। 8 जनवरी 2011 की सुबह रविंद्र की दुकान के बाहर पड़ी मौरंग के ऊपर राजेंद्र ने ट्राली चढ़ा दी थी।

बताया कि विरोध करने पर राजेंद्र अपनी लाइसेंसी बंदूक व रामदुलारे व दीपक (सगे भाई) तमंचा व धारदार हथियार लेकर आ गए। इसके बाद तीनों ने धारदार हथियार से वार कर फायरिंग भी की। इससे रविंद्र, इसके पुत्र मनोज, सरोज व श्यामू और रिश्तेदार सुभाष घायल हो गए थे। अपर जिला जज ने अदालत के समक्ष पेश हुए सबूतों के आधार व दोनों पक्षों की दलीलों को सुनकर तीनों आरोपितों पर हत्या के प्रयास का जुर्म साबित होने पर सात सात साल की कड़ी कैद की सजा सुनाई है।