इंदिरानगर और जानकीपुरम में स्कूल के प्रशासनिक भवन व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत सात अवैध निर्माण सील किया गया

LDA ने शहर में अवैध निर्माण व प्लाटिंग के खिलाफ अभियान तेज कर दिया है। इंदिरानगर और जानकीपुरम में स्कूल के प्रशासनिक भवन व शॉपिंग कॉम्प्लेक्स समेत सात अवैध निर्माण सील किया गया है। LDA वीसी इंद्रमणि त्रिपाठी के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया।
अपर सचिव ज्ञानेन्द्र वर्मा ने बताया कि इंदिरानगर के तकरोही में स्थित लखनऊ मॉडल पब्लिक इंटर कॉलेज परिसर में 4000 वर्ग फिट क्षेत्रफल में प्रशासनिक भवन का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, डॉ. एसके अहमद व अन्य की ओर से इंदिरा नगर के पानी गांव ऐनक्लेव में प्लॉट संख्या-सी-5 के बगल में लगभग 270 वर्गमीटर क्षेत्रफल में व्यवसायिक निर्माण कराया जा रहा था।
इसी तरह अनवर सिद्दीकी व अन्य की ओर से पानी गांव ऐनक्लेव में लगभग 280 वर्गमीटर क्षेत्रफल के भूखण्ड पर नीचे दुकानें व ऊपर भवनों का निर्माण कराया जा रहा था।
रामचन्दर व अन्य की तरफ से इंदिरा नगर में लगभग 1000 वर्ग फिट क्षेत्रफल में तीन दुकानों का निर्माण कराया गया था। राम प्रताप व अन्य द्वारा इंदिरा नगर के अमराई गांव में बजरंग चौराहे के पास लगभग 2000 वर्ग फिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का निर्माण करवाया जा रहा था। इसके अलावा अमर सिंह व अन्य की ओर से जानकीपुरम के ग्राम-रसूलपुर में शुक्ला चौराहे के आगे लगभग 4000 वर्ग फिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर बेसमैंट व अपर ग्राउंड फ्लोर पर दुकानों व हॉल का निर्माण कराया जा रहा था। वहीं, संकल्प सैनी व अन्य की ओर से ग्राम-रसूलपुर में ईश्वरदीन कॉम्प्लेक्स के सामने लगभग 3000 वर्ग फिट क्षेत्रफल के भूखण्ड पर व्यवसायिक निर्माण कराया जा रहा था
प्राधिकरण से मानचित्र स्वीकृत कराए बिना ही निर्माण कराया जा रहा था। इन सभी अवैध निमार्णों के विरूद्ध विहित न्यायालय ने सीलिंग के आदेश पारित किए थे। प्रवर्तन जोन-5 के जोनल अधिकारी राजकुमार के नेतृत्व में सहायक अभियंता एनएन चौबे एवं संजय मिश्रा व अवर अभियंता सुभाष शर्मा की ओर से प्राधिकरण पुलिस व स्थानीय थाने के पुलिस बल के सहयोग से इन 7 निमार्णाधीन बिल्डिंग को सील कर दिया गया।