नई दिल्ली में सख्त हुए नियम: कल से इन गाड़ियों की एंट्री बैन, जानिए किन वाहनों को मिलेगी छूट।

नई दिल्ली:(द दस्तक 24 न्यूज़) 01 नवम्बर 2025 राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण स्तर को देखते हुए सरकार ने सख्त कदम उठाए हैं। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग (CAQM) और दिल्ली परिवहन विभाग के संयुक्त निर्देशों के तहत पुराने और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों की एंट्री पर रोक लगा दी गई है। यह आदेश 2 नवंबर 2025 से प्रभावी होगा।

किन गाड़ियों की एंट्री होगी बैन

नई गाइडलाइन के मुताबिक, BS-III पेट्रोल वाहनों और BS-IV डीजल वाहनो को दिल्ली की सीमाओं में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। ये गाड़ियां अब दिल्ली की सड़कों पर नहीं चल सकेंगी। आदेश के उल्लंघन पर भारी जुर्माना और वाहन जब्ती की कार्रवाई की जाएगी।

किन वाहनों को मिलेगी अस्थायी छूट

सरकार ने ट्रांसपोर्ट सेक्टर को कुछ राहत देते हुए घोषणा की है कि BS-IV इंजन वाले कॉमर्शियल वाहनों को 31 अक्टूबर 2026 तक अस्थायी रूप से चलने की अनुमति दी जाएगी। हालांकि, इन वाहनों को केवल वैध परमिट और फिटनेस प्रमाणपत्र के साथ ही सड़कों पर उतरने की अनुमति होगी।

प्रदूषण नियंत्रण की बड़ी पहल

दिल्ली में सर्दियों के मौसम में हर साल वायु प्रदूषण खतरनाक स्तर पर पहुंच जाता है। इसे ध्यान में रखते हुए CAQM ने “ग्रैप (GRAP)” यानी ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन प्लान के तहत यह सख्ती की है। इस प्लान के तहत प्रदूषण के स्तर के अनुसार अलग-अलग चरणों में प्रतिबंध लागू किए जाते हैं।

क्या कहा सरकार ने

दिल्ली परिवहन विभाग के एक अधिकारी के अनुसार, “यह निर्णय दिल्ली की वायु गुणवत्ता को सुधारने के उद्देश्य से लिया गया है। राजधानी में सिर्फ पर्यावरण अनुकूल और निर्धारित मानकों वाले वाहनों को ही अनुमति दी जाएगी।”

जनता से अपील

प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे पुराने वाहनों का उपयोग बंद करें और पब्लिक ट्रांसपोर्ट या सीएनजी/इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दें, ताकि दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाया जा सके।