जिलापूर्ति अधिकारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि जनपद-प्रयागराज के नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत समस्त राशनकार्ड धारकों को सूचित किया जाता है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत जिन लोगों के राशनकार्ड बने हुए हैं एवं जिनके द्वारा योजना का लाभ प्राप्त करते हुए उचित दर दुकानों से आवश्यक वस्तुएं प्राप्त की जा रही हैं, वे अपनी योजना हेतु पात्रता की शर्तें स्पष्ट रूप से समझ लें और यदि वे पात्रता की शर्तों के अन्तर्गत नहीं आते हैं तो नियमानुसार अपने-अपने क्षेत्रान्तर्गत क्षेत्रीय खाद्य कार्यालयों/ तहसील कार्यालयों में अपने राशनकार्ड निरस्तीकरण हेतु आवेदन के साथ समर्पण कर दें अन्यथा की स्थिति में राशनकार्ड सत्यापन के अन्तर्गत अपात्र पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित राशनकार्ड धारक का ही होगा।
ग्रामीण क्षेत्र हेतु पात्रता की शर्तें ( इन्क्लूजन क्राइटेरिया )इस प्रकार है (क) निम्न परिवार में से आने वाले व्यक्तिः- (1) भिक्षावृत्ति कराने वाले,(2)घरेलू काम-काज करने वाले,(3)जूते-चप्पल की मरम्मत करने वाले, (4) फेरी लगाने वाले/खोमचे वाले/रिक्शा चालक आदि, (5) कुष्ठ रोड/कैंसर/एड्स से पीड़ित, (6) अनाथ/माता-विहीन बच्चे,(7) स्वच्छकार, (8) दैनिक वेतनभोगी मजदूर यथा-कुली, पल्लेदार आदि (ख) भूमिहीन मजदूरों के परिवार (ग) गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार (घ) परित्यक्त महिलाएं (ङ) परिवार जिनका मुखिया निराश्रित महिला विकलांग अथवा मानसिक रूप से विक्षिप्त है (च) आवासहीन परिवार। अतः उक्त के अतिरिक्त यदि ग्रामीण क्षेत्र में कार्ड धारक आयकर दाता हैं या परिवार में चार पहिया वाहन है या परिवार में टैªक्टर है या परिवार में हारवेस्टर है या परिवार में ए0सी0 है या परिवार मे 5 के0वी0ए0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है या परिवार में 5 एकड़ से अधिक सिंचित भूमि हो या परिवार में एक से अधिक शस्त्र लाइसेन्स हो या परिवार के समस्त सदस्यांे की वार्षिक आय 02 लाख से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में अपना राशनकार्ड तत्काल समर्पित कर दें।
इसी प्रकार शहरी क्षेत्र में यदि कार्ड धारक आयकर दाता हैं या परिवार में चार पहिया वाहन है या परिवार में ए0सी0 है या परिवार 5 के0वी0ए0 या उससे अधिक क्षमता का जनरेटर है या परिवार के पास 100 वर्ग मीटर या उससे अधिक का स्वाअर्जित आवासीय प्लाट या उस पर स्वानिर्मित मकान हो या 100 वर्ग मीटर से अधिक कारपेट एरिया का आवासीय फलैट हो या 80 वर्ग मीटर या उससे अधिक का व्यवसायिक भू-भाग हो या परिवार के समस्त सदस्यों की आय रू0 03 लाख प्रतिवर्ष से अधिक हो तो ऐसी स्थिति में तत्काल अपना राशनकार्ड सम्बन्धित क्षेत्रीय खाद्य कार्यालयों में समर्पित कर दें अन्यथा की स्थिति में राशनकार्ड सत्यापन के अन्तर्गत आपात्र पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही अमल में लायी जायेगी जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व सम्बन्धित राशनकार्ड धारक का ही होगा।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858