महिलाओं से तंत्र मंत्र के नाम पर उनको नशीला पदार्थ खिलाकर दुष्कर्म करने वाले दोषी जलेबी बाबा को कोर्ट ने आज सजा नहीं सुनाई है। कोर्ट अब 9 जनवरी को बलात्कारी बाबा को सजा सुनाएगा। आज इस मामले पर बहस पूरी न होने के चलते दोषी बाबा को सजा नहीं सुनाई गई। जलेबी बाबा पर 120 महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने के आरोपी लगे थे। उसके आश्रम से 30 से ज्यादा सेक्स सीडी भी मिली थी। जलेबी बाबा महिलाओं की अश्लील वीडियो बना उन्हें ब्लैकमेल भी करता था।
फतेहाबाद जिले टोहाना में जुलाई 2018 में एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें दुष्कर्मी जलेबी बाबा उर्फ बिल्लूराम उर्फ अमरपुरी एक महिला से संबंध बनाता दिखाई दे रहा था। वीडियो के वायरल होने के बाद टोहाना के लोगों में विरोध उठा और बाबा के खिलाफ प्रदर्शन भी किया गया। इसके बाद दबाव में आकर टोहाना पुलिस ने टोहाना के तत्कालीन शहर थाना प्रभारी प्रदीप कुमार की शिकायत पर 19 जुलाई 2018 को बाबा के खिलाफ केस दर्ज किया था, उसके बाद उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया।
पीड़ित पक्ष के वकील विजय कृष्ण रंगा व संजय वर्मा ने बताया कि कोर्ट ट्रायल के दौरान बचाव पक्ष ने जो सीडी कोर्ट में पेश की थी, उसमें बाबा के न होने की बात कही थी। इस पर पुलिस ने सीडी व बाबा की वॉयस लेकर एफएसएल को जांच के लिए भेजा। एफएसएल ने जांच के बाद इस बात की पुष्टि कर दी थी कि सीडी में बाबा की ही आवाज है। इसके बाद पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आरोप तय किए थे। उसके बिस्तर पर मिले बालों व स्किन तथा बाबा के बालों व स्किन का डीएनए हुआ था, जो मैच कर गए थे। जिससे साबित हुआ कि बाबा इसी बिस्तर पर सोता था।
30 सेक्स सीडी पुलिस ने की थी बरामद
मामला महिलाओं से संबंधित था, तो इस मामले में इंस्पेक्टर बिमला को जांच अधिकारी बनाया गया। पुलिस ने जांच के दौरान बाबा के आश्रम से 30 सेक्स सीडी बरामद की थी। पुलिस के सामने बड़ी समस्या यही थी कि इन महिलाओं को कोर्ट में लाकर बाबा के खिलाफ बयान दिलवाया जाए, लेकिन कई महिलाएं सामाजिक भय से सामने नहीं आई। बाद में एक नाबालिग लड़की व छह महिलाओं ने बयान दिए, जिससे बाबा के जेल में जाने की पृष्ठभूमि तैयार हुई। हालांकि, हिसार निवासी एक महिला ऐसी भी थी, जिसने बाबा के पक्ष में बयान दिया था। बाकी अन्यों ने बाबा के खिलाफ बयान दिया।
पुलिस ने कोर्ट में बाबा के खिलाफ एक नवंबर 2020 को 200 पन्नों की चार्जशीट डाली थी। इस दौरान 20 बार गवाहियां हुई, जिसमें पीड़ित नाबालिगा, महिलाओं सहित पुलिस के अधिकारियों व एफएसएल के अधिकारियों के भी कोर्ट में बयान दर्ज किए गए थे। दुष्कर्मी जलेबी बाबा के खिलाफ फतेहाबाद की सेशन कोर्ट में ही नहीं बल्कि टोहाना की कोर्ट में भी एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज है। जब बाबा के आश्रम में उसके कमरे की जांच की गई तो वहां से अफीम बरामद हुई थी, इस मामले में बाबा के खिलाफ टोहाना में एनडीपीएस एक्ट का केस दर्ज हुआ था।