नबालिग से छेड़छाड़ के मामले में अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने दोषी को तीन वर्ष की सजा सुनाई है। पांच हजार रुपये का जुर्माना भी किया है। जुर्माने की 75 फीसदी रकम क्षतिपूर्ति के तौर पर पीड़िता को देने के आदेश भी दिए गए हैं।
विशेष लोक अभियोजक अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि बिलग्राम कोतवली क्षेत्र के एक गांव निवासी व्यक्ति ने तीन अगस्त 2019 को रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें बताया था कि दो अगस्त को उसकी पुत्री दिन में तीन बजे कूड़ा डालकर घर आ रही थी। इसी दौरान गांव का विपिन आ गया और उसकी पुत्री से छेड़छाड़ करने लगा। किसी तरह बचकर पुत्री घर वापस पहुंची। घर पहुंचकर पूरी घटना परिजनों को बताई। रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने विवेचना कर आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मामले की सुनवाई पूरी कर अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने विपिन को दोषी करार दिया। युवक को तीन साल की सजा सुनाई है।