सौरभ यादव -तिल्दा -नेवरा :- किसी महिला को मोबाइल पर अश्लील एसएमएस करने को अब गंभीर अपराध की श्रेणी लाया जाएगा। इंटरनेट पर यौन उत्पीड़न का प्रस्ताव देने को भी गैरजमानती अपराध माना जाएगा। इसमें छह महीने से दो साल तक की जेल की सजा हो सकेगी।राज्य शासन महिलाओं के विरुद्ध बढ़ते अपराध को रोकने के लिए कानून में संशोधन कर रही है। इसके लिए विधानसभा में गृह मंत्री ननकीराम कंवर ने दंड विधि (छत्तीसगढ़ संशोधन) अधिनियम 2013 पेश किया गया l उन्होंने कहा कि महिलाओं के प्रति बढ़ रहे हैं। वाहनों में भी उनसे छेड़छाड़ हो जाती है। महिलाएं घर से बाहर शैक्षणिक संस्थाओं और कार्यस्थल में बिना डर के रह सकें, इसके लिए कानून में संशोधन किया जा रहा है। इसमें धारा 509 ख के तहत इलेक्ट्रानिक साधनों व्दारा यौन उत्पीड़न करने पर सजा का प्रावधान किया गया है।उसी के साथ एक केस तिल्दा-नेवरा थाना क्षेत्र मे आई जिसमे रोहित वर्मा के द्वारा थाना आ के FIR दर्ज कराया गया कि 33 idiot सिंमग सुपर में जुड़े हुए हैं जो दिनाँक 7-5-22 को ग्रुप में मीटिंग के संबंध में SMS डाले थे तब ग्रुप में शैलेश कुमार वर्मा के द्वारा टिका टिपणी हुआ टिका टिपणी मे शैलेश वर्मा के द्वारा उक्त ग्रुप में बोल गया की मुझे बदनाम करने तेरी डाउकी से पूछा लेना उसका और मेरा क्या संबंध था शादी के पहले इस प्रकर की SMSकिया गाय था जिसके बाद प्राथी रोहित वर्मा के द्वारा थाना पहुँचकर FIR दर्ज कराया गया और बताया गया की मुझे वः मेरी पत्नी को टिका टिपणी से बहोत ठेस पहुंच व मेरी वह मेरी पत्नी का बदनमी हूँ जिसके बाद आज आरोपी शैलेश वर्मा को धारा 509 खा के तहत गिरफ्तार किया गया यौन उत्पीड़न के आशय से महिला को क्षोभ या मानसिक पीड़ा देना। मोबाइल या इंटरनेट पर ऐसी कोई टिप्पणी, अनुरोध, सुझाव, प्रस्ताव या फिर याचना करने (जो अश्लील, कामुक, गंदी, अभद्र हो) पर कठोर कारावास का दंड दिया जाएगा। इसकी अवधि छह महीने से दो साल तक होगी।