छत्तीसगढ़ रायपुर-: पतंजलि संस्थान के निदेशक और योग शिक्षक बाबा रामदेव के विरुद्ध स्थानीय सिविल लाईंस थाने में अपराध पंजीबद्ध किया गया है। बाबा रामदेव के विरुद्ध आरोप है कि कोरोना संक्रमण काल में उन्होंने भ्रामक दुष्प्रचार किया, और विद्वेष फैलाया।
सिविल लाईंस पुलिस ने डॉ राकेश गुप्ता के आवेदन पर FIR दर्ज करते हुए बाबा रामदेव के विरुद्ध धारा 186,188,269,270,504 और 501-1 के तहत अपराध दर्ज किया है।
राजधानी पुलिस ने ब्यौरे में उल्लेख किया है कि बाबा रामदेव यादव के विरुद्ध प्राप्त शिकायत की जाँच के बाद अपराध दर्ज किया गया है।