सौरभ यादव – तिल्दा नेवरा:- क्षेत्र में कानून की कड़क मानो अपराधिक प्रकृति के युवाओं सहित नाबालिक युवाओं को सुधार नहीं पा रही लगातर आए दिन चाकूबाजी मारपीट चोरी सहित अन्य घटना एवं आर्म एक्ट अपराध दर्ज होते रहते हैं जिसमें अपचारी बालक सहित युवावर्ग की अपराधिक गतिविधियों में शामिल पाया जाता है हाल ही में तिल्दा नेवरा थाना में अपराध क्रमांक 250/2022 में सुरेन्द्र जांगड़े को पुरानी रंजिश को लेकर 28 मई की रात्रि अजय उर्फ अज्जू पिता विजय आहूजा उम्र 20 वर्ष और योगेश कोशले पिता धर्मेन्द्र कोशले 19 वर्ष ने सुरेन्द्र जांगड़े को मां बहन कि गन्दी गन्दी गालियां देकर अपने पास रखें चाकू से मारकर गुप्तांग के पास गंभीर चोट पहुंचाई नजदीकी अस्पताल में इलाज करने के दौरान उन्हें रायपुर रिफर किया गया दोनों आरोपियों के खिलाफ धारा 294, 323, 506, 34, 320 मादवि 25, 27 आर्म्स एक्ट अपराध दर्ज किया गया
वहीं अपराध क्रमांक 251-2022 में दो अपचारी बालको द्वारा 29 मई की रात्रि में आहत कुलदीप पिता नरेश चक्रधारी से दोनों बच्चे शराब के लिए चाकू दिखाकर धमकी और गाली गलौज कर रहे थे जिन्हें तिल्दा नेवरा पुलिस द्वारा उक्त चाकू को जप्ती कर किशोर आदर्श नियम के तहत कार्यवाही किया गया
वहीं तीसरा मामला रात्रि 29 मई की है जिसम आरोपीतिल्दा के भैरववगढ़ धाम में लोगों को चाकू दिखाकर भयभित करके डराने धमकाने का कार्य कर रहे थे दोनों के कब्जे से स्प्रिंग वाली बटन वाली चाकू को जप्त किया गया युवराज वर्मा पिता गोविंद वर्मा उम्र 20 साल हाल पता टडवा साथी गुरुदास कुरै उर्फ गोपी पिता गुणिक लाल कुरै उम्र 22 साल सा० वार्ड क्र 10 टंडवा हुज्जतबाजी करते हुये मिलने पर संज्ञेय अपराध घटित होने की पूर्ण संभावना पर धारा 151 जा०फी० के तहत गिरफ्तार किया गया है। उपरोक्त सभी प्रकरण में आरोपीगण/अनावेदकों को तिल्दा नेवरा पुलिस द्वारा माननीय न्यायालय पेश किया गया है।