सुप्रीम कोर्ट से राहुल गांधी को मिली राहत

सुप्रीम कोर्ट ने केरल के वायनाड लोकसभा क्षेत्र से 2019 में कांग्रेस नेता राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सरिता एस नायर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिन्होंने केरल हाईकोर्ट के 31 अक्टूबर, 2019 के फैसले के खिलाफ शीर्ष अदालत का रुख किया था, जिसके द्वारा वायनाड और एर्नाकुलम में लोकसभा चुनावों को चुनौती देने वाली उनकी याचिकाओं को खारिज कर दिया गया था।

2 नवंबर, 2020 को राहुल गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका को शीर्ष अदालत ने गैर-अभियोजन के लिए खारिज कर दिया था। बाद में, शीर्ष अदालत में याचिका की बहाली की मांग करते हुए एक आवेदन दायर किया गया था। जब मामला शुक्रवार को कोर्ट के सामने सुनवाई के लिए आया तो बेंच ने बहाली की अर्जी मंजूर कर ली।