लालगंज /रायबरेली।उत्तर प्रदेश भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 के तहत भरण पोषण अधिकारी उप जिला मजिस्टेट विजय कुमार ने पुत्रों के द्वारा पिता को 5-5 हजार रूपये गुजारा भत्ता दिये जाने का निर्णय सुनाया है।वर्तमान मामला ग्राम कोडरा थाना सरेनी का बताया जाता है।उक्त गांव के मणि शंकर तिवारी पुत्र स्व0 आसाराम ने भरण पोषण अधिकारी के यहां वाद दायर कर अपने पुत्रों से अपने गुजर बसर के लिये गुजारा भत्ता दिलाये जाने की गुहार लगायी थी।मामले की सुनवायी के दौरान वृद्ध मणि शंकर के पुत्र कोडरा निवासी गणेस शंकर व गदागंज निवासी गिरिजा शंकर को हाजिर अदालत तलब किया गया।प्रत्यर्थीगणों के हाजिर होने के बाद एसडीएम ने पत्रावली को सुलह अधिकारी एडवोकेट अषोक कुमार शुक्ला के पास दो सितम्बर को भेजा।सुलह अधिकारी ने मामले मे सुलह कार्यवाही कराते हुये सुलहनामा भरण पोषण अधिकारी के सम्मुख रखा।जिसमे दोनो पुत्रों ने 1500 रूपये देने की बात कही।जिसपर प्रत्यर्थी वृद्ध मणिषंकर तैयार नही हुये।मामले मे सुनवायी करते हुये और प्रत्यर्थी के पुत्रों की सम्पत्ति को देखते हुये एसडीएम लालगंज ने सुनवायी करते हुये पांच पांच हजार रूपये मासिक गुजारा भत्ता दिये जाने का आदेस जारी कर दिया है।वास्तव मे वृद्ध मणिसंकर ने अपनी चल अचल सम्पत्ति पुत्रों के नाम कर दिया था और वृद्धावस्था मे उनके पास गुजारे के लिये कुछ भी नही बचा था।तब जाकर वृद्ध ने गुजारे के लिये एसडीएम के यहां गुहार लगायी।मामले की गम्भीरता को देखते हुये उचित आदेस जारी कर वृद्ध. को न्याय दिलाने का कार्य एसडीएम के द्वारा किया गया है।वृद्ध मणिषंकर ने ने गुजारा भत्ता का आदेस जारी होने पर एसडीएम विजय कुमार,सुलह अधिकारी अषोक शुक्ला,सुलह रजिस्ट्रार शीतला शंकर त्रिवेदी के प्रति आभार ज्ञापित किया है।