मा0 उत्तर प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, लखनऊ के निर्देशानुसार व मा0 जनपद न्यायाधीश/अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली अब्दुल शाहिद के दिशा-निर्देशन में 11 दिसंबर 2021 को दीवानी न्यायालय, रायबरेली में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुमित कुमार द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, विद्युत से संबंधित मामले, जल से संबंधित मामले, सर्विस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित, पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे-मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है। लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाता है। कानूनी जटिलताओं से परे लोक अदालत की प्रक्रिया सहज और आपसी समझौते पर आधारित है। समस्त विद्धान अधिवक्तागण एवं वादकारीगण अपने मामलों को संबंधित न्यायालय में प्रार्थना पत्र के माध्यम से लगवाकर राष्ट्रीय लोक अदालत में निस्तारण कर लाभ उठा सकते हैं। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन द्वारा जारी कोविड-19 से सम्बन्धित गाइडलाइन का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जायेगा।
सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित कुमार द्वारा बताया गया कि जनपद के समस्त वादकारियों एवं अधिवक्ता गणों से अनुरोध है कि दिनांक 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करावे। साथ ही ऐसे वाद जो अभी तक न्यायालय में दाखिल नहीं किये गये है, उनको प्री-लिटिगेशन स्तर पर निस्तारित कराये। इसके अतिरिक्त ई-चालान व चेक बाउंस के मामलों का सरल व सहज तरीके से लोक अदालत में निस्तारण कराया जा सकता है।