रायबरेली: एसडीएम कोर्ट के स्टे के आदेश को नहीं मानती है लालगंज पुलिस






लालगंज रायबरेली।लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बहाई गांव में एसडीएम कोर्ट से स्टे के बावजूद अवैध निर्माण कराया जा रहा है। मामले में पीड़ित पक्ष पप्पू पुत्र रामनाथ के द्वारा कोतवाली लालगंज में शिकायत करने पर पुलिस के द्वारा उसे और उसके पुत्र को ही थाने में बैठा लिया गया और उधर बहाई गांव में प्रति पक्षी के द्वारा निर्माण कार्य कराया गया। कोतवाली पुलिस द्वारा सुनवाई न किए जाने पर मुकदमा वादी पप्पू मौर्य के दूसरे पुत्र ने पुलिस अधीक्षक रायबरेली और एसडीएम लालगंज से भी मामले की शिकायत की लेकिन ना तो निर्माण कार्य पुलिस ने रुकवाया और ना ही पीड़ित पक्ष को रिहा किया। दोपहर बाद 4 बजे लालगंज पुलिस ने वादी मुकदमा पप्पू और उसके पुत्र अंकित का चालान धारा 151 में करके मामले की इतिश्री कर दी । पीड़ित पक्ष से मिली जानकारी के अनुसार पप्पू पुत्र रामनाथ बनाम रज्जन लाल ,प्रेम शंकर ,सुंदरलाल पुत्र गण सूर्य बली निवासी बहाई का एक बंटवारे का मुकदमा लालगंज एसडीएम कोर्ट में विचाराधीन है। जहां से वाद निस्तारित होने तक मामले में यथास्थिति का आदेश एसडीएम ने किया है ।पूर्व में 6 अक्टूबर को लालगंज पुलिस ने दोनों पक्षों मे इन शर्तों पर सुलह नामा कराया था कि जब तक स्टे रहेगा कोई भी पक्ष निर्माण नहीं करेगा। लेकिन अब उसी स्टे को लालगंज पुलिस नहीं मान रही है और उल्टा वादी मुकदमा को ही बंद कर दिया जिससे न्याय के लिए कोतवाली पहुंचे पप्पू मौर्य का परिवार बुरी तरह दहशत में है। वही वादी मुकदमा पप्पू मौर्य के परिजनों ने यह भी बताया कि एसडीएम को दूरभाष पर निर्माण की सूचना देने पर उन्होंने बहाई लेखपाल को मौके पर जाकर कार्य रुकवाने का निर्देश दिया लेकिन लेखपाल भी कार्य रुकवाने मौके पर नहीं गए उल्टा पीड़ित पक्ष को ही लेखपाल धमकाने लगे ।अब पीड़ित पक्ष के द्वारा मामले की शिकायत कार्यालय खुलने पर सोमवार को डीएम से करने की बात कही गई है।