डलमऊ रायबरेली: पंचायत चुनाव की 2 मई को होने वाली मतगणना के लिए राज्य चुनाव आयोग ने कड़े दिशा-निर्देश जारी किए हैं. समस्त जिला निर्वाचन अधिकारी को जारी किए गए पत्र में मतगणना में शामिल होने वाले उम्मीदवार मतगणना अभिकर्ता एवं मतगणना स्थल पर की जाने वाली व्यवस्था के संबंध में पत्र जारी कर कड़े निर्देश दिए हैं. मतगणना में शामिल होने के लिए उम्मीदवार व उनके अभीकर्ताओं को मतगणना से 48 घंटे पूर्व कोरोना टेस्ट कराना अनिवार्य होगा. यदि कोरोना की जांच नहीं कराते हैं तो उनके लिए कोविड-19 वैक्सीनेशन पूर्ण किए जाने की रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी. मतगणना के दिन पल्स ऑक्सीमीटर से टेस्ट करने के उपरांत स्वस्थ पाए जाने पर मतगणना केंद्र में प्रवेश की अनुमति दी जाएगी. प्रत्येक मतगणना केंद्र पर मतगणना के दिन मेडिकल हेल्प डेस्क होगी, जहां पर आवश्यक दवाइयों के साथ
डॉक्टर भी उपस्थित रहेंगे .कोई भी व्यक्ति मास्क लगाकर एवं परस्पर सामाजिक दूरी बनाते हुए मतगणना केंद्र में प्रवेश करेगा. मतगणना अभिकर्ताओं की सूची निर्वाचन लड़ने वाले उम्मीदवारों द्वारा मतगणना के दिन से 48 घंटे पूर्व निर्वाचन अधिकारी को उपलब्ध करानी होगी. मतगणना प्रक्रिया के दौरान मतगणना केंद्र के बाहर भीड़ एकत्रित नहीं होने दिया जाएगा. मतगणना हाल में सामाजिक दूरी उपयुक्त वेंटीलेशन खिड़कियों एवं एग्जास्ट पंखों का प्रबंध राज्य आपदा प्रबंध के प्रोटोकॉल के अनुसार होगा. मत पेटिकाओ एवं स्टील ट्रंक को भी सेनीटाइज किया जाएगा. मतगणना टेबल की संख्या कोविड-19 की गाइडलाइन के दृष्टिगत रखी जाएगी. सभी व्यक्तियों की थर्मल स्क्रीनिंग होगी.