रायबरेली: जनपद की दीवानी न्यायालय रायबरेली में 11 दिसम्बर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस राष्ट्रीय लोक अदालत में अन्य मामलों के साथ-साथ वाहनों के ई-चालानों का निस्तारण सुगमता से कराया जा सकता है। सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण सुमित कुमार द्वारा बताया गया कि जिन व्यक्तियों के वाहनों का पुलिस अथवा यातायात पुलिस द्वारा ई-चालान किया गया है वे सभी व्यक्ति 11 दिसम्बर 2021 को दीवानी न्यायालय परिसर रायबरेली में आकर राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से सुगमता से अपने मामले का निस्तारण करा सकते है।
सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सुमित कुमार द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत में व्यापक स्तर पर बैंक से सम्बन्धित प्री-लिटिगेशन मामले, बीमा से सम्बन्धित मामले, राजस्व से संबंधित मामले, विद्युत से संबंधित मामले, जल से संबंधित मामले, सर्विंस में वेतन एवं भत्ते से सम्बन्धित, श्रम से सम्बन्धित, मोटर दुर्घटना से सम्बन्धित, पारिवारिक मामले एवं अन्य छोटे-मामलों का निस्तारण किया जाएगा। लोक अदालत में निस्तारण हेतु किसी प्रकार का शुल्क देय नहीं है । लोक अदालत में निस्तारण होने पर निर्णय के विरुद्ध कोई अपील नहीं होती है तथा मामला अन्तिम रूप से निस्तारित हो जाता है। उक्त राष्ट्रीय लोक अदालत में शासन द्वारा जारी कोविड-19 से सम्बन्धित गाइडलाइन का पालन करते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनाया जायेगा। 11 दिसम्बर को आयोजित होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिक से अधिक वादों का निस्तारण करावे। राष्ट्रीय लोक अदालत के सम्बन्ध में अधिक जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, रायबरेली के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस में उपस्थित होकर प्राप्त की जा सकती है।