रायबरेली:न्यायालय ने दुराचार के आरोपियों को सुनाई आजीवन कारावास की सजा




डीह,रायबरेली। एक युवती से दुराचार के मामले में पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए 14 दिन के अंदर जांच करते हुए साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत किया तो वही न्यायालय ने महिला अपराध के प्रति गंभीरता दिखाई और आठ महीने में ही कोर्ट ने मामले को निस्तारित करते हुए अपराधियों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही की। जिसमें आरोपियों को आजीवन कारावास तथा दस दस हजार का अर्थदंड देते हुए सजा मुकर्रर की है।सलोन तहसील क्षेत्र के डीह थाना अंतर्गत एक गांव निवासी युवती से दो लोगों द्वारा दुराचार करते हुए वीडियो बनाने का मामला प्रकाश में आया।घटना की जानकारी तब हुई जब स्थानीय लोगों ने थाना पहुंचकर सोशल मीडिया पर दुराचार की वीडियो वायरल की जानकारी पुलिस को दी।पुलिस ने मुकदमा पंजीकृत कर तत्काल कार्यवाही शुरू कर जांच में जुट गई।वहीं महिला अपराध के प्रति गंभीरता दिखाते हुए क्षेत्राधिकारी सलोन इंद्रपाल सिंह ने 14 दिन में जांच कर सभी साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत कर दिए। कोर्ट ने तत्परता दिखाते हुए दुराचार के मामले में आरोपी अली अकबर उर्फ गुड्डू पुत्र नूर मोहम्मद व राज रैदास पुत्र राम बहादुर निवासी कस्बा डीह को आजीवन कारावास साथ ही दस दस हजार का जुर्माना लगाया।मामले की जांच में आरोपी राज रैदास वीडियो बनाकर वायरल करने का मामला सामने आने पर आईटी की धारा 67 के तहत कोर्ट ने अलग से राज रैदास को 3 वर्ष का कठोर कारावास तथा पांच हजार रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है।वही पूरे मामले की मॉनिटरिंग करने वाली टीम को पुलिस अधीक्षक श्लोक कुमार ने धन्यवाद ज्ञापित किया है इस मामले से कोर्ट तथा पुलिस के प्रति लोगों ने भी खुशी जाहिर की गई।