जिला दिव्यांगजन सशक्तीकरण अधिकारी श्री नंद किशोर याज्ञिक ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा संचालित पालनहार अनुदान योजनान्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवन-यापन करने वालेे ऐसे दिव्यांग दम्पत्ति, जिनकी दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या इससे अधिक हो (दम्पत्ति में माता-पिता दोनों की दिव्यांगता) या दम्पत्ति में किसी एक की मृत्यृ हो गयी हो और दूसरे की दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या अधिक हो, को अधिकतम दो बच्चों के 18 वर्ष की आयु तक पालन-पोषण हेतु अनुदान प्रदान किया जाना प्रस्तावित है।
योजना की मुख्य शर्तों के अनुसार ऐसे दम्पत्तियों की संख्या जिनमें पति-पत्नी दोनों की दिव्यांगता न्यूनतम 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, ऐसे दम्पत्तियों की संख्या जिनमें किसी एक की मृत्यु हो गयी हो और दूसरे की दिव्यांगता 80 प्रतिशत या उससे अधिक हो, उक्तानुसार दिव्यांग दम्पत्तियों में से ऐसे दम्पत्तियों की संख्या जिनके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की संख्या एक हो, उक्तानुसार दिव्यांग दम्पत्तियों में से ऐसे दम्पत्तियों की संख्या जिनके 18 वर्ष या उससे कम आयु के बच्चों की संख्या दो या दो से अधिक हो। जनपद के ऐसे दम्पत्ति जो उक्त निर्धारित पात्रता की शर्ते पूर्ण करते हो अपने सम्बन्धित प्रपत्र तीन दिवस के अन्दर विकास भवन, प्रयागराज में कक्ष संख्या-13 स्थित कार्यालय में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858