कलक्ट्रेट कोषागार प्रयागराज से पेंशन प्राप्त कर रहें ऐसे समस्त पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को सूचित किया जाता है कि जिन्होंने अपना जीवित प्रमाण पत्र अभी तक अद्यतन नहीं कराया है तथा जिस कारण उनकी पेंशन अवरूद्ध हो गयी है, उनसे अपेक्षा की जाती है कि वे कोषागार के किसी भी कार्य दिवस में स्वयं उपस्थित होकर अथवा जिस बैंक के माध्यम से पेंशन प्राप्त कर रहें हैं उस बैंक के माध्यम से अथवा जीवन प्रमाण पोर्टल पर आनलाइन प्रकिया के माध्यम से अपने जीवित होने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें, जिससे कि सम्बन्धित पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर की अवरूद्ध पेंशन का भुगतान अविलम्ब किया जा सके। ऐसे पारिवारिक पेंशनर जिनकी आयु 80 वर्ष से अधिक हो चुकी है उन्हें नियमानुसार अतिरिक्ति पेंशन का लाभ देय है। अतः ऐसे पारिवारिक पेंशनर अपनी जन्म तिथि का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का कष्ट करें जिससे नियमानुसार अतिरिक्त पेंशन का लाभ अनुमन्य करायी जा सके। उक्त के अतिरिक्त यह भी अपेक्षित है कि ऐसे पेंशनर / पारिवारिक पेंशनर जो दिवंगत हो चुके हैं तथा जिनकी मृत्यु के सम्बन्ध में वारिसों द्वारा अब तक कोषागार को सूचित नहीं किया गया है, के मृत्यु की सूचना अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में उपलब्ध कराने का कष्ट करें जिससे नियमानुसार कार्यवाही करायी जा सके ।
पेंशनरों / पारिवारिक पेंशनरों के मृत्यु उपरान्त उनके पारिवारिक सदस्यों द्वारा सूचना बिलम्ब से दिये जाने की स्थिति में खातों में मृत्यु की तिथि के उपरान्त अन्तरित पेंशन का आहरण पारिवारिक सदस्यों द्वारा किसी भी स्थिति में न किया जाय। मत्यु की सूचना के अभाव में अन्तरित धनराशि शासकीय धन है जिसे पुनः राजकोष में वापस करना अनिवार्य है, अतः उसका पारिवारिक सदस्यों द्वारा आहरण किया जाना अनियमित होगा ।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा
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