प्रयागराज:अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक निर्धारित स्थलों पर प्राप्त होने वाले दावे और आपत्तियों का निस्तारण नियमानुसार करते हुए नामांकन के अंतिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन

प्रयागराज

अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक निर्धारित स्थलों पर प्राप्त होने वाले दावे और आपत्तियों का नियमानुसार निस्तारण करते हुए नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही की जायेगी

अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व/निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(नगरीय निकाय) श्री जगदम्बा सिंह ने जनपद के नगर निगम तथा नगर पंचायतों के अर्ह नागरिकों को सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-12च तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 की धारा-36(5) के प्रावधानों के अन्तर्गत राज्य निर्वाचन आयोग, उ0प्र0 लखनऊ की अधिसूचना निर्गत होने से पूर्व तक जो दावे और आपत्तियां निर्धारित स्थलों पर प्राप्त होंगी, उनका सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी(न0नि0) द्वारा नियमानुसार निस्तारण करते हुए नामांकन के अन्तिम दिनांक तक निर्वाचक नामावली में परिवर्धन, संशोधन एवं विलोपन की कार्यवाही की जायेगी। उन्होंने बताया कि इस हेतु अर्ह नागरिकों द्वारा परिवर्धन/संशोधन/विलोपन सम्बंधी प्रारूपों में भाग संख्या/मतदाता क्रमांक जनपद प्रयागराज की वेबसाइट prayagraj.nic.in पर उपलब्ध सूची अथवा अपने-अपने सम्बंधित सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी, नगर निगम, नगर पंचायतों तथा बी0एल0ओ0 के पास उपलब्ध सूची में अंकित भाग संख्या/मतदाता क्रमांक ही अंकित किया जायेगा। उपरोक्त प्रारूपों में त्रुटिपूर्ण भाग/मतदाता क्रमांक अंकित होने पर निर्धारित स्थलों पर सम्बंधित प्रारूप स्वीकार नहीं किये जायेंगे।

सुन्दर लाल

जिला चीफ ब्यूरो प्रयागराज

मो0 9792546868