प्रयागराज :पुलिस की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप अभियुक्त को मृत्युदण्ड व अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दि0-15.05.2025
“Operation Conviction’’ के तहत प्रयागराज पुलिस द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मु0अ0सं0-278/2012 धारा-302/376/201 भा0द0सं0 के अभियुक्त का दोष सिद्ध का विवरण-

पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश महोदय द्वारा चलाये जा रहे “Operation Conviction’’ अभियान के दृष्टिगत श्रीमान् पुलिस आयुक्त महोदय व अपर पुलिस आयुक्त के निर्देशन में व श्रीमान् पुलिस उपायुक्त गंगानगर के कुशल पर्यवेक्षण में जोन-गंगानगर कमिश्नरेट प्रयागराज पुलिस के द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना तथा अभियोजन द्वारा प्रभावी पैरवी के क्रम में दि0-15.05.2025 को मा0 न्यायालय विशेष न्यायाधीश पॉक्सो एक्ट कक्ष संख्या-02 इलाहाबाद द्वारा थाना नवाबगंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0-278/2012 धारा-302/376/201 भा0द0सं0 के अभियुक्त विनोद पासी पुत्र राम सुमेर पासी निवासी किलहनापुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ को धारा-302 भा0द0सं0 में *मृत्युदण्ड की सजा* व 50,000/- रुपये के अर्थदण्ड, धारा-376 भा0द0सं0 में आजीवन कारावास व 20,000/- रुपये के अर्थदण्ड तथा धारा-201 भा0द0सं0 में 07 वर्ष के कारावास व 10,000/- रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया ।

दोष सिद्ध अभियुक्त का विवरण-
विनोद पासी पुत्र राम सुमेर पासी निवासी किलहनापुर थाना हथिगवां जनपद प्रतापगढ़ ।

सम्बन्धित अभियोग का विवरण-
मु0अ0सं0-278/2012 धारा-302/376/201 भा0द0सं0 थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

पैरवी करने वाली टीम का विवरण-

  1. ए0डी0जी0सी0 मनोज कुमार पाण्डेय व सविता पाठक
  2. प्र0नि0 राघवेन्द्र सिंह, थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।
  3. म0का0 सावित्री, कोर्ट मोहर्रिर ।
  4. का0 विरेन्द्र कुमार, पैरोकार थाना नवाबगंज कमिश्नरेट प्रयागराज ।

द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858

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