जिला ग्रामोद्योग अधिकारी राम औतार यादव द्वारा अवगत कराया गया है कि उ0प्र0 खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोजगार योजना के अन्तर्गत जनपद-प्रयागराज को वित्तीय वर्ष-2023-24 में इकाई संख्या-12 धनराशि रु0-60.00 लाख के ऋण बैंको के माध्यम से वित्तपोषित किये जाने का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। ग्रामीण क्षेत्रों के व्यक्तिगत उद्यमियों को रू0 10.00 लाख तक की वित्तीय सहायता (ऋण) सामान्य श्रेणी वर्ग (पुरूष) हेतु 4 प्रतिशत ब्याज उद्यमी द्वारा वहन किया जायेगा उससे ऊपर का ब्याज उपादान के रूप में शासन से टर्म लोन (पूंजीगत) ऋण पर अनुमन्य है तथा आरक्षित वर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक) को समस्त ब्याज की धनराशि ब्याज उपादान के रूप में शासन से टर्म लोन (पूंजीगत) ऋण पर ही अनुमन्य है। व्यवसायिक बैंकों तथा ग्रामीण बैंको द्वारा उनके सेवा क्षेत्र से संबंधित ग्रामीण क्षेत्र में ही नियमानुसार ऋण उपलब्ध कराया जायेगा। परियोजना लागत का 10 प्रतिशत सामान्य वर्ग तथा 5 प्रतिशत आरक्षित वर्ग के लाभार्थियों (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति अन्य पिछड़ा वर्ग, अल्पसंख्यक, विकलांग, महिलाएं एवं भूतपूर्व सैनिक) को स्वयं का अंशदान लगाना होगा। जनपद के ऐसे बेरोजगार नवयुवक, नवयुवतियां जिनकी उम्र-18 से 50 वर्ष तक हो तथा स्वयं का उद्योग लगा कर स्वावलंबी बनना चाहते हैं वह अपना ऋण आवेदन पत्र विभाग की वेबसाइट https://cmegp.data-center.co.in/ पर जाकर आनलाइन आवेदन करके हार्ड कापी जिला ग्रामोद्योग कार्यालय-, विकास भवनए प्रयागराज में किसी भी कार्य दिवस में दिनाँक-30.06.2023 तक जमा कर सकते हैं। चयन में पालीटेक्निक, आईटीआई, परंपरागत कारीगरों तथा उच्च शिक्षा प्राप्त अनुभवी आवेदकों को वरीयता दी जायेगी। कृपया विशेष जानकारी हेतु मो0नं0-8853278180, 8840814211 व 7985798699 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858