प्रयागराज: अभिहित अधिकारी, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन ममता कुमारी ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से समस्त खाद्य कारोबारकर्ता समूहों/संगठनों, खाद्य सुरक्षा मित्रों, अन्य स्टेक होल्डर को सूचित किया है कि खाद्य संरक्षा एवं मानक प्राधिकरण नई दिल्ली के आदेश के क्रम में निर्गत आदेशानुसार सभी खाद्य कारोबारकर्ता अपने कारोबार से सम्बन्धित कैश मेमो/इन्वायस/रिसिप्ट/बिल इत्यादि पर एफ.एस.एस.ए.आई. लाईसेंस/रजिस्टेªशन नम्बर का अंकन अनिवार्य रूप से करेगें। उक्त आदेश 01 जनवरी 2022 से प्रभावी होगा। समस्त खाद्य कारोबारकर्ता उक्त आदेश का अनुपालन करना सुनिश्चित करें अन्यथा की दशा में नियमानुसार विधिक कार्यवाही की जायेगी।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858