प्रयागराज – अपर जिला मजिस्ट्रेट (वि/रा0)/प्रभारी अधिकारी, जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत) ने प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया है कि त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन-2021 में चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों द्वारा निर्वाचन-व्यय के सम्बंध में निर्देश दिये है, जिसके द्वारा प्रत्याशियों द्वारा नामांकन दाखिल करने की तिथि से निर्वाचन की घोषणा तक प्रतिदिन विभिन्न मदों में जो व्यय किया जायेगा, उसका लेखा-जोखा रिटर्निंग आफिसर से प्राप्त निर्वाचन व्यय लेखा रजिस्टर में अनिवार्यतः दर्ज किया जायेगा। आयोग के निर्देशानुसार निर्वाचन व्यय के अनुश्रवण हेतु सदस्य क्षेत्र पंचायत एवं सदस्य जिला पंचायत पद के लिए जिलास्तरीय कमेटी तथा प्रधान ग्राम पंचायत पद के लिए तहसील स्तरीय कमेटी गठित की गयी है। चुनाव से सम्बंधित व्यय किये जाने हेतु प्रत्याशी द्वारा एक अलग से खाता खोला जायेगा। उक्त खाता की सूचना संबंधित रिटर्निंग आफिसर एवं जिला/तहसील स्तरीय कमेटी को दी जायेगी। निर्वाचन में व्यय की गयी धनराशि से भुगतान की कार्यवाही उक्त खाता से प्रत्याशियों द्वारा की जायेगी। प्रत्याशियों द्वारा चुनाव प्रचार से सम्बंधित विभिन्न मदों में संबंधित जिला/तहसील स्तरीय कमेटी द्वारा निर्धारित दरों के अनुसार ही धनराशि व्यय की जायेगी। चुनाव से सम्बंधित व्यय किये जाने हेतु खाता खोलने की आवश्यकता ग्राम पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशियों के लिए नहीं है। निर्वाचन समाप्त होने के उपरांत सभी प्रत्याशियों द्वारा तीन माह के भीतर निर्वाचन से सम्बंधित व्यय लेखा रजिस्टर वाउचर सहित यथास्थिति जनपद एवं तहसील स्तर पर गठित समिति को उपलब्ध कराना अपरिहार्य होगा।
द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858