संसद सत्र 2.O : पहले सत्र में कौन-कौन से कानून बन सकते हैं?

17वीं लोकसभा का पहला सत्र 17 जून, 2019 से शुरू हो गया. इस पहले सत्र में नए-नए बने सांसदों को शपथ दिलाई जा रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और बाकी के सभी सांसदों को शपथ 17 और 18 जून को दिलाई जाएगी. इसी नए सत्र में आम बजट भी पेश किया जाएगा. लेकिन इस सत्र के दौरान सबकी नज़र नए बनने वाले कानूनों पर रहेगी. हम आपको उन नए कानूनों के बारे में बता रहे हैं, जो या तो इस सत्र में बन सकते हैं या फिर पेश किए जा सकते हैं-

1. केंद्रीय शैक्षणिक संस्थान (शिक्षक संवर्ग में आरक्षण) विधेयक 2019

ये विधेयक शिक्षकों की भर्ती के लिए लाया जा रहा है, जिसे मोदी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. अब इसे लोकसभा में पेश किया जाएगा. संसद से विधेयक के पास होने के बाद 200 पॉइंट रोस्टर से खाली पड़े शिक्षकों के 7,000 पद भरे जाएंगे. इस विधेयक के पास होने से अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों और सामाजिक-शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का प्रतिनिधित्‍व मिलने लगेगा.

2. आधार और अन्य कानून (संसोधन) विधेयक 2019

15 जून, 2019 को केंद्रीय मंत्रीमंडल ने आधार और अन्य कानून (संसोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी है. अब ये विधेयक लोकसभा में पेश किया जाएगा. संसद से इस विधेयक के पास होने के बाद आधार और मज़बूत होगा और इसका दुरुपयोग कम हो सकेगा. संशोधन के किसी भी आदमी को अपनी पहचान साबित करने के लिए आधार नंबर देने को बाध्य नहीं किया जा सकेगा. संशोधन में आधार से जुड़े नियमों को तोड़ने पर जुर्माना लगेगा.

3. मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) या ट्रिपल तलाक विधेयक 2019

तीन तलाक को रोकने और उसे दंडनीय अपराध बनाने वाले विधेयक को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है. अब इसे संसद में पेश किया जाएगा. इससे पहले की सरकार में भी इस विधेयक को पेश किया जा चुका है. लोकसभा से विधेयक पास भी हो गया, लेकिन राज्यसभा में अटक गया. अब एक बार फिर से इसे संसद में पेश किया जाएगा. इसके तहत एक बार में तीन तलाक गैरकानूनी होगा और पति को इसके लिए तीन साल की सजा होगी.

4. जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019

12 जून, 2019 को केंद्रीय कैबिनेट ने जम्मू-कश्मीर आरक्षण (संशोधन) विधेयक 2019 को मंजूरी दे दी. अब इसे संसद में पेश किया जाएगा. इस विधेयक के पास हो जाने से जम्मू और कश्मीर में अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को राहत मिलेगी. यह अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को एएलओसी से लगे क्षेत्रों में रह रहे लोगों के बराबर आरक्षण दिलवाएगा. इसकी वजह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से लगे क्षेत्रों में रहने वाले लोग प्रत्यक्ष भर्ती, प्रमोशन और अलग-अलग सिलेबस में एंट्रेंस में लाभ उठा पाएंगे.

5. अंतरराष्ट्रीय मध्यस्थता केंद्र विधेयक 2019

12 जून को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने नई दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय मध्यस्थता केन्द्र विधेयक, 2019 को मंजूरी दे दी है. अब इसे संसद के सदन में पेश किया जाएगा. विधेयक के पास हो जाने के बाद केंद्र सरकार और उसकी एजेंसियों के साथ विवाद होने पर मध्यस्थता केंद्र फैसला ले सकेगा. अंतर्राष्ट्रीय स्तर के विवादों में भी मध्यस्थता के लिए ये केंद्र काम करेगा, जिसके लिए मोदी सरकार पिछले कार्यकाल से ही काम कर रही है.

6. विशेष आर्थिक क्षेत्र (संशोधन) विधेयक 2019

12 जून को इस विधेयक को भी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी मंजूरी दी थी. इस विधेयक के पास हो जाने के बाद कोई ट्रस्ट भी स्पेशल इकनॉमिक जोन (SEZ या विशेष आर्थिक क्षेत्र) चला सकेगा. इसके अलावा सरकार किसी ट्रस्ट को स्पेशल इकनॉमिक जोन में एक यूनिट खोलने के लिए भी इजाजत दे सकती है.