कार्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज पत्रांक संख्या 635 PMAY/2023 द्वारा उपजिलाधिकारी कोरांव

र्यालय जिलाधिकारी प्रयागराज पत्रांक संख्या 635 PMAY/2023 द्वारा उपजिलाधिकारी कोरांव प्रयागराज,
आपका ध्यानाकर्षित हो कि यशोदा मिश्रा पत्नी प्रफुल्ल कुमार मिश्रा निवासी शहीद नगर (आर के तिवारी नगर) न0 पंचायत कोरांव ने प्रधानमन्त्री आवास योजना (शहरी) के अंतर्गत आवास निर्माण हेतु आवेदन किया था जिसमे जाँच के दौरान यशोदा पत्नी प्रफुल्ल कुमार को पात्रता के आधार पर पात्र पाया गया था। तथा निर्माण कार्य हेतु पहली किस्त रु0, 50000 दि0, 25/09/2021 को यशोदा मिश्रा के खाते में भेज दी गई थी किन्तु इस संबंध में एडवोकेट भूपेंद्र कुमार त्रिपाठी ने सूचना का अधिकार 2005 के तहत दि0, 25/01/2022 को पत्रांक संख्या PMY/2022 द्वारा आख्या मांगी गई थी। जिसमे यशोदा मिश्रा के प्रपत्रों के जाँच के बाद उन्हे अपात्र धोषित कर दिया गया था तथा प्रथम किस्त के रूप प्राप्त धनराशि को वापस किये जाने हेतु तीन बार नोटिस व आर सी जारी की गई तत्पश्चात यशोदा मिश्रा द्वारा सम्पूर्ण समाधान दिवस कोरांव मे दूसरी किस्त प्राप्त करने के लिए प्रार्थना पत्र दिया गया जिसमे नायब तहसीलदार डैया द्वारा दूसरी किस्त प्राप्त करने हेतु पात्र घोषित कर दिया गया। जिससे परियोजनाधिकारी डूडा प्रयागराज के पत्र संख्या 75/डूडा/2023 -14 दि0, 25/04/2023 आपको अवगत कराया गया इस प्रकार भ्रामक जांच आख्या उपलब्ध कराने वाले लेखपाल के खिलाफ तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए जो कि जिलाधिकारी के बाद उपजिलाधिकारी के भी आदेश का पालन नही कर रहे है और उच्चाधिकारी एवं कंट्रोलर के आदेश का उलंघन कर रहे दोषी को दंड से बचा रहे है और दोषी को संदोष लाभ पहुंचा रहे है जो आईपीसी 1860 की धारा 166,167,188,217 एवं 420 का अपराध है इस संदर्भ को ध्यान में रखते हुए स्वयं उपजिलाधिकारी महोदय को सही जाँच करा कर तत्काल दोषी पाए गए लेखापाल को रिमूव फ्राम सर्विस करते हुए इस प्रकरण में दोसी पाए गए लेखपाल या अन्य जो भी दोसी हो उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करनी चाहिए।

द दस्तक 24
प्रभारी पत्रकार तहसील कोरांव प्रयागराज उमाशंकर कुशवाहा 7571974858