ताज होटल के बाहर की थी NRI की पिटाई, कोर्ट ने क्या कहा

सैफ अली खान मुश्किलों में फंसते नजर आ रहे हैं। दरअसल, 11 साल पहले सैफ और उनके दो दोस्तों पर मुंबई के 5 स्टार होटल में साउथ अफ्रीकन बिजनेसमैन और उसके ससुर पर हमला करने का आरोप लगाया गया था, अब इस मामले पर अगले महीने सुनवाई होने वाली है।
मुंबई की एस्प्लेनेड कोर्ट के तहत मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट ने 24 अप्रैल को सैफ और उनके दो दोस्तों शकील लड़क और बिलाल अमरोही के खिलाफ आरोप तय किए हैं। सभी सबूतों की रिकॉर्डिंग के लिए गवाहों को समन जारी किया गया है, ताकि मामले पर कार्यवाही की जा सके। सुनवाई की अगली तारीख 15 जून होने की संभावना है, हालांकि अभी यह कंफर्म नहीं है।
दरअसल, बिजनेसमैन इकबाल मीर शर्मा ने 22 फरवरी 2012 को ताज होटल के वसाबी रेस्टोरेंट में कथित झगड़े के बाद सैफ अली खान, शकील लड़क और बिलाल अमरोही के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी, जिसके तहत तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। हालांकि, बाद में तीनों को जमानत पर रिहा कर दिया गया
घटना के वक्त सैफ अपनी पत्नी करीना कपूर खान, उनकी बहन करिश्मा, एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा खान, अमृता अरोड़ा और कई दूसरे मेल फ्रेंड्स मौजूद थे। पुलिस के मुताबिक, शर्मा ने एक्टर और उनके दोस्तों के जोर-जोर से बोलने का विरोध किया था, तो सैफ अली खान ने उन्हें धमकी दी और उनकी नाक पर मुक्का मारा था, जिस कारण उनकी नाक में फ्रैक्चर आ गया था। NRI बिजनेस ने सैफ और उनके दोस्तों पर उन्हें और उनके ससुर रमन पटेल के साथ मारपीट करने का आरोप लगाया था।
सैफ ने दावा किया था कि इकबाल ने उस दौरान वहां मौजूद महिलाओं पर भद्दे कमेंट किए थे, जिस कारण झगड़ा हुआ था। पुलिस ने 21 मार्च को इस मामले में चार्जशीट दाखिल की थी। जिसके तहत सैफ अली खान और उनके दोनों दोस्तों को इंडियन पीनल सेक्शन 325(जानबूझकर गंभीर चोट पहुंचाने) और सेक्शन 34( मारपीट) के तहत आरोपी पाया गया है।