असम में अब काजी नहीं सरकार करेगी निकाह का रजिस्ट्रेशन

नॉर्थ ईस्ट के असम में मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा के नेतृत्व वाली कैबिनेट ने अहम फैसला लिया है. बुधवार (21 अगस्त, 2024) को वहां मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 की मंजूरी दे दी गई. सीएम ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर देते हुए बताया, “आज असम कैबिनेट ने मुस्लिम विवाह पंजीकरण विधेयक 2024 की स्वीकृति दे दी है।

इसमें दो विशेष प्रावधान हैं: पहला- मुस्लिम विवाह का पंजीकरण अब काजी नहीं सरकार करेगी.

दूसरा- बाल-विवाह के पंजीकरण को अवैध माना जाएगा.”

असम कैबिनेट ने बैठक में लिए ये ऐतिहासिक फैसले

-मुस्लिम महिलाओं की गरिमा की रक्षा के लिए नया बिल
-मुख्य रूप से एससी/एसटी गांवों में भूमि की बिक्री को प्रतिबंधित करके एससी/एसटी समुदाय के लिए एक सुरक्षा वाल्व
-हेरिटेज बेल्ट और ब्लॉक का निर्माण
-ओरुनोडोई लाभार्थियों की संख्या लगभग 50% बढ़ाकर 37 लाख करना
-प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना और पूर्व सांसद सोनल मानसिंह को श्रीमंत शंकरदेव पुरस्कार 2023 प्रदान करें
-मोटर वाहन कराधान को तर्कसंगत बनाएं