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50 हजार रुपये से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन का बदला नियम, फटाफट जानें
अगर आप 50 हजार रुपये ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल अब 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) के बजाय आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल सकेगा. अब आधार का इस्तेमाल उन सभी उद्देश्यों के लिए हो सकेगा, जहां आम तौर पर PAN जरूरी है. रेवेन्य
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अगर आप 50 हजार रुपये ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन करते हैं तो यह खबर आपके काम की है. दरअसल अब 50 हजार रुपये से ज्यादा कैश ट्रांजैक्शन के लिए पैन कार्ड (PAN Card) के बजाय आधार कार्ड (Aadhaar Card) का इस्तेमाल सकेगा. अब आधार का इस्तेमाल उन सभी उद्देश्यों के लिए हो सकेगा, जहां आम तौर पर PAN जरूरी है. रेवेन्यू सेक्रटरीअजय भूषण पांडे के मुताबिक अभी तक जिन जगहों पर पैन अनिवार्य था, वहां आधार की स्वीकार्यता के लिए बैंकों और दूसरे संस्थानों को अपने बैकएंड सिस्टम को अपग्रेड करना होगा.
अब ITR भरने के लिए जरूरी नहीं PAN
बता दें कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट 2019 में टैक्सपेयर्स की सुविधा के लिए PAN और आधार को इंटरचेंजेबल बनाने का प्रस्ताव रखा. साथ ही ITR फाइल करने के लिए PAN की बजाय आधार इस्तेमाल करने का भी प्रस्ताव दिया गया. यह भी कहा गया कि अब जहां भी PAN का उल्लेख करने की जरूरत है, वहां आधार नंबर के जरिए काम चलाया जा सकता है.काले धन पर लगाम लगाने के लिए 50,000 रुपये से ज्यादा के कैश ट्रांजेक्शन जैसे होटल या विदेश यात्रा बिल के लिए PAN को उल्लिखित करना अनिवार्य है. इसके अलावा 10 लाख रुपये से ज्यादा की अचल संपत्ति की खरीद पर भी PAN देना होता है.