Monday, 14 September 2026 | 8:44 PM
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9दिसम्बर 2023 को जनपद न्यायालय हरदोई में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन

राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 9 दिसम्बर 2023 दिन शनिवार को किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई द्वारा की जाएगी।नोडल अधिकारी/अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिं
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9दिसम्बर 2023 को जनपद न्यायालय हरदोई में होगा राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन
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राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली के तत्वाधान में लगने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 9 दिसम्बर 2023 दिन शनिवार को किया जा रहा है, जिसकी अध्यक्षता माननीय जनपद न्यायाधीश राज कुमार सिंह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण हरदोई द्वारा की जाएगी।नोडल अधिकारी/अपर जिला जज हेमेंद्र कुमार सिंह ने आम जनता से अपील करते हुऐ कहा कि राष्ट्रीय लोक अदालत में ज्यादा से ज्यादा अपने वादों का निस्तारण सुलह-समझौते के आधार पर कराते हुए राष्ट्रीय लोक अदालत को सफल बनायें।

अपर जिला जज/ सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण न्यायाधीश सुधाकर दुबे ने बताया कि इस लोक अदालत में न्यायालय के 8512 मुकदमें, प्रशासन द्वारा 6164 मुकदमें लगाए गए हैं, जिसमे अधिक से अधिक संख्या में निस्तारण होने की उम्मीद जताई जा रही है। साथ ही सचिव द्वारा बताया गया कि राष्ट्रीय लोक अदालत के माध्यम से आम जनता को मिलने वाली राहत के लिए हरदोई जिले की समस्त बैंकों को बुलाया गया है जिसमें बैंकों द्वारा 18000 से ज्यादा नोटिस जारी करवाए गए हैं,इस प्रकार कुल 32676 मुकदमें लगाएं गये हैं। जिनके निस्तारण के लिए सभी जनता से अनुरोध किया गया है कि वह अपने मुकदमों को सुलह समझौते के आधार पर निस्तारण के लिए लोक अदालत में जरूर पधारें।कोई भी व्यक्ति स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से अपने मुकदमों का निस्तारण इस लोक अदालत में करा सकता है। उन्होंने यह भी बताया कि जनपद में मुख्यालय से लेकर समस्त तहसीलों पर स्थापित लीगल एड क्लीनिक पर कार्यरत पी. एल. वी. द्वारा पोस्टर व पम्पलेट के माध्यम से आम जनता को जागरूक किया जा रहा है।ई-चालान के लिए वेबसाइट vcourts.gov.inके द्वारा ई-पेमेंट के माध्यम से भुगतान कर घर बैठे ही निस्तारण करा सकते है। राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौते योग्य आपराधिक मामले, धारा-138 एन0आई0एक्ट0, बैंक ऋण वसूली, मोटर दुर्घटना मामले, वैवाहिक मामले, श्रम विवाद, भूमि अधिग्रहण मामले, विद्दुत एवं जल बिल (अशमनीय वादों को छोड़कर) सिविल वाद एवं राजस्व वाद आदि निस्तारण योग्य मामलों का निस्तारण किया जाएगा।