नई दिल्ली:(द दस्तक 24 न्यूज़) 30 सितम्बर 2025 केंद्र सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनधारकों को बड़ी राहत देते हुए यूनिफाइड पेंशन स्कीम (UPS) का विकल्प चुनने की अंतिम तिथि बढ़ा दी है। वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवाएं विभाग (पेंशन सुधार अनुभाग) द्वारा जारी आदेश के अनुसार अब पात्र कर्मचारियों, पूर्व पेंशनरों और मृतक पेंशनरों के विधिक जीवनसाथी 30 नवंबर 2025 तक UPS का विकल्प चुन सकेंगे।
वित्त मंत्रालय के निर्देशानुसार, यूनिफाइड पेंशन स्कीम 1 अप्रैल 2025 से लागू की गई है। प्रारंभिक रूप से विकल्प चुनने की अंतिम तिथि 30 जून 2025 तय की गई थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितंबर 2025 कर दिया गया। अब विभिन्न हितधारकों से प्राप्त सुझावों और हाल ही में UPS में किए गए सकारात्मक बदलावों को ध्यान में रखते हुए अंतिम तिथि को दो माह और बढ़ाकर 30 नवंबर 2025 कर दिया गया है।
नई व्यवस्था के तहत UPS में कई बदलाव किए गए हैं, जिनमें स्विच विकल्प, इस्तीफे और अनिवार्य सेवानिवृत्ति पर लाभ, टैक्स छूट आदि शामिल हैं। कई कर्मचारी संगठनों ने सरकार से अनुरोध किया था कि इन बदलावों को देखते हुए कर्मचारियों को निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाए।
वित्त मंत्रालय ने पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण (PFRDA) को निर्देशित किया है कि वे आवश्यक संशोधन, सीआरए सिस्टम में बदलाव और परिपत्र जारी कर इस निर्णय को लागू करें।
सरकार का मानना है कि इस विस्तार से कर्मचारियों और पेंशनधारकों को UPS के फायदों का सही ढंग से मूल्यांकन करने और विकल्प चुनने का पर्याप्त समय मिलेगा।
