नई दिल्ली:20 साल पुराने वाहनों की रजिस्ट्रेशन फीस में बड़ा बदलाव, केंद्र सरकार ने जारी की नई अधिसूचना

नई दिल्ली:(द दस्तक 24 न्यूज़) 20 सितंबर 2025 सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 में संशोधन करते हुए 20 वर्ष से अधिक पुराने वाहनों के रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की नई फीस तय कर दी है। यह नियम केंद्रीय मोटर वाहन (तीसरा संशोधन) नियम, 2025 के तहत लागू होंगे और राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से प्रभावी होंगे।

नई अधिसूचना के अनुसार, अब 20 वर्ष से पुराने वाहनों के लिए रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण कराने पर अलग-अलग श्रेणियों के हिसाब से शुल्क देना होगा।

विभिन्न वाहनों पर निर्धारित नवीनीकरण शुल्क:

अवैध गाड़ी (Invalid Carriage) : 100 रुपये

मोटरसाइकिल : 2,000 रुपये

तीन पहिया/क्वाड्रिसाइकिल : 5,000 रुपये

हल्का मोटर वाहन (Light Motor Vehicle) : 10,000 रुपये

आयातित मोटर वाहन (दो या तीन पहिया) : 20,000 रुपये

आयातित मोटर वाहन (चार या अधिक पहिया) : 80,000 रुपये

अन्य कोई वाहन (उपरोक्त श्रेणी से बाहर) : 12,000 रुपये

मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि यह सभी शुल्क जीएसटी (Goods and Services Tax) से अलग होंगे।

क्यों किया गया बदलाव?

केंद्र सरकार का कहना है कि सड़कों पर 20 साल से पुराने वाहन न केवल प्रदूषण बढ़ाते हैं बल्कि सड़क सुरक्षा के लिहाज से भी चुनौती बनते हैं। इस वजह से उनकी समय-समय पर जांच और उचित शुल्क लेकर रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण जरूरी है।

नई अधिसूचना लागू होने के साथ ही परिवहन विभागों में रजिस्ट्रेशन नवीनीकरण की प्रक्रिया में बदलाव देखने को मिलेगा। विशेषज्ञों का मानना है कि इन नियमों से पुराने व प्रदूषणकारी वाहनों को धीरे-धीरे सड़कों से हटाने में मदद मिलेगी।