अयोध्या केस पर SC के फैसले से संतुष्ट नहीं मुस्लिम पक्ष, कहा- मस्जिद के लिए अलग जमीन देना ठीक नहीं

अयोध्या केस पर आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सुन्नी वक्फ बोर्ड ने नाखुशी जाहिर की है. सुन्नी वक्फ बोर्ड के वकील जफरयाब जिलानी ने कहा कि हम कोर्ट के फैसले से संतुष्ट नहीं हैं. हम पुनर्विचार की मांग करेंगे. उन्होंने कहा कि हम सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं. यह फैसला किसी की जीत या हार नहीं है.

सुन्नी वक्फ बोर्ड का कहना है कि आगे की रणनीति तय की जाएगी. इसके लिए आपस में बात करेंगे. साथ ही हम हर किसी से शांति बनाए रखने की अपील करते हैं.

जफरयाब ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कई बातें कही हैं. उन्होंने कहा कि मस्जिद के लिए अलग जगह पर जमीन देना ठीक नहीं है.
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए विवादित भूमि से अलग पांच एकड़ भूमि देने का फैसला सुनाया है. जफरयाब जिलानी ने कहा कि ‘कोर्ट ने जो सबूत माने हैं उसमें तो पूजा का जिक्र है. वही सुबूत तो मस्जिद होने की बात कर रहे हैं. कोर्ट ने खुद ही माना है. जब मस्जिद माना है तो मंदिर को जमीन दे देना इंसाफ नहीं.’

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