बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई, कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने की संभावना ?

उत्तर प्रदेश के इटावा से बीजेपी के सांसद रामशंकर कठेरिया को एमपी-एमएलए कोर्ट ने दो साल की सजा सुनाई है. कठेरिया पर 2011 में बिजली आपूर्ति कंपनी के एक कर्मचारी के साथ मारपीट करने का आरोप है. अब कोर्ट के ऑर्डर के बाद उन्हें लोकसभा से अयोग्य घोषित किए जाने की संभावना है.

रामशंकर कठेरिया उत्तर प्रदेश के इटावा से मौजूदा लोकसभा सदस्य हैं. किसी भी अपराध के लिए दो साल या उससे ज्यादा की सजा पाने वाले निर्वाचित प्रतिनिधि को लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के तहत तत्काल अयोग्यता का सामना करना पड़ता है. कठेरिया ने सजा सुनाए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, “मैं सामान्य रूप से कोर्ट के सामने पेश हुआ. कोर्ट ने आज मेरे खिलाफ फैसला दिया है. कठेरिया ने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा, ”मैं अदालत का सम्मान करता हूं, मुझे अपील करने का अधिकार है और मैं इसका प्रयोग करूंगा.’

2019 में, कठेरिया पर आगरा में एक टोल प्लाजा कर्मचारियों पर हमले से संबंधित एक मामले में मामला दर्ज किया गया था. विधायक के अंगरक्षकों ने कथित तौर पर टोल प्लाजा कर्मचारियों की पिटाई की और हवा में गोलियां चलाईं. यह हमला टोल प्लाजा के सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया लेकिन बीजेपी नेता ने आरोप लगाया कि टोल प्लाजा के कर्मचारियों ने ही उनके सुरक्षा गार्डों पर हमला किया था, जिससे उन्हें आत्मरक्षा में गोली चलाने के लिए मजबूर होना पड़ा.