मध्य प्रदेश सरकार ने नए कोविड-19 मामलों व मौतों में कमी के मद्देनज़र राज्य में लागू ‘कोरोना कर्फ्यू’ के दिशानिर्देशों में संशोधन किए हैं जो 1 जून से प्रभावी होंगे। सभी सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन व धार्मिक कार्यक्रम प्रतिबंधित रहेंगे। सभी स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और शॉपिंग मॉल बंद रहेंगे। रात 10 से सुबह 6 बजे तक रात्रि कर्फ्यू रहेगा।