विधायक देवेन्द्र सहरावत को सुप्रीम कोर्ट से झटका, विधानसभा अध्यक्ष की अयोग्यता संबंधी नोटिस मामले में दखल देने से इनकार

नई दिल्ली। दिल्ली के आम आदमी पार्टी के बागी विधायक देवेंद्र सहरावत को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। कोर्ट ने देवेंद्र सहरावत की विधानसभा अध्यक्ष की ओर से जारी अयोग्य करार देने वाले नोटिस के मामले में दखल देने से इनकार कर दिया है।

सुनवाई के दौरान सहरावत के वकील ने विश्वनाथन मामले पर फैसले का जिक्र किया जिस पर जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि आपके केस में याचिकाकर्ता को निष्कासित नहीं किया गया है बल्कि निलंबित किया गया है। कोर्ट ने कहा कि आप स्पीकर के सामने अपना पक्ष रखिए। उसके बाद देवेंद्र सहरावत ने अपनी याचिका वापस ले ली।

लोकसभा चुनाव के पहले देवेंद्र सहरावत और अनिल वाजपेयी ने आम आदमी पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम लिया था। दोनों के बीजेपी में शामिल होने के बाद आम आदमी पार्टी ने दोनों को विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य करार देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष को पत्र लिखा। इसके बाद विधानसभा अध्यक्ष ने दोनों को नोटिस जारी कर जवाब देने का निर्देश दिया। विधानसभा अध्यक्ष के नोटिस पर देवेंद्र सहरावत को जवाब देना है। विधानसभा अध्यक्ष ने पूछा है कि क्यों न दलबदल कानून के तहत उनकी विधानसभा की सदस्यता रद्द कर दी जाए। विधानसभा अध्यक्ष के इसी नोटिस के खिलाफ सहरावत ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खट-खटाया था।

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