विधायक अलका लांबा अयोग्य घोषित

नई दिल्ली। दिल्ली के चांदनी चैक से विधायक अलका लांबा को अयोग्य घोषित करार दिया गया हैं। अलका लांबा हाल ही में आम आदमी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गई थीं, जिसके बाद आप विधायक सौरभ भारद्वाज ने विधानसभा अध्यक्ष के सामने उन्हें अयोग्य घोषित करने की याचिका लगाई थी। याचिका पर फैसला देते हुए विधानसभा अध्यक्ष रामनिवास गोयल ने लांबा को अयोग्य घोषित किया।
बता दें कि इससे पहले पूर्व आप विधायकों कपिल मिश्रा, संदीप कुमार, अनिल वाजपेयी और देवेंद्र सहरावत को दल-बदल निरोधक कानून के तहत अयोग्य ठहराया जा चुका है।
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी से पिछले कई महीनों से नाराज चल रही अलका कई मौकों पर कांग्रेस और उसके शीर्ष नेताओं की तारीफ करती नजर आईं थी। इसके बाद अलका लांबा ने आप से इस्तीफा देने के बाद कांग्रेस का दामन थाम लिया। वह पहले भी एनएसयूआई और कांग्रेस में रह चुकी हैं।
अलका कई सालों तक कांग्रेस में रहने के बाद 26 दिसंबर 2014 को आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई थीं. उसके बाद वे 2015 विधानसभा चुनाव में दिल्ली के चांदनी चैक से विधायक चुनी गईं।