आजमगढ़।आजमगढ़ द दस्तक 24 संवाददाता आजमगढ़ जनपद में औषधियों की गुणवत्ता बनाए रखने और नियमों के उल्लंघन पर अंकुश लगाने हेतु औषधि प्रशासन द्वारा कड़ी कार्रवाई की गई है। औषधि निरीक्षक सीमा वर्मा ने सूचित किया है कि निरीक्षण के दौरान पाई गई गंभीर कमियों के आधार पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी (विक्रय), आजमगढ़ मण्डल द्वारा जनवरी 2026 में कुल 05 प्रतिष्ठानों के लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं और 09 अन्य को निलंबित किया गया है।जांच में नियमों की अनदेखी पाए जाने पर निम्नलिखित दुकानों के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध लगाते हुए उनके लाइसेंस निरस्त कर दिए गए हैं: * मेसर्स अरमान मेडिकल स्टोर, जीयनपुर। * मेसर्स बाबा मेडिकल्स, पटवध सरैया, कौउटुक सगड़ी। * मेसर्स महादेव मेडिसिन सेन्टर, खरीहानी बाजार। * मेसर्स समृद्धि मेडिकल एजेंसी, पल्हनी। * मेसर्स उसमान मेडिकल स्टोर, नसीरपुर, फतेहपुर, बिन्दवल।विभिन्न अनियमितताओं के कारण इन प्रतिष्ठानों के क्रय-विक्रय पर रोक लगाते हुए उन्हें निश्चित अवधि के लिए निलंबित किया गया है: मेसर्स मेडिसिन मार्ट ,अतरौलिया ,10 दिन के लिए मेसर्स भागीरथी मेडिकल्स, महाराजगंज बाजार ,10 दिन ,मेसर्स महावीर मेडिकल स्टोर, मिर्जापुर, ठेकमा10 दिन मेसर्स जुनैद मेमोरियल मेडिसिन सेन्टर बड़हलगंज चौक , 07 दिन आनन्द मेडिकल,लालगंज 07 दिन दिनेश मेडिकल एजेंसी बुढ़नपुर , 07 दिन, मेसर्स भरत फार्मा माहुल अग्रिम आदेश तक, मेसर्स जेटिका हेल्थकेयर प्रा. लि उकरौड़ा, हाफिजपुर | अग्रिम आदेश तक मेसर्स ओम साँई मेडिकल सेन्टर, महाराजगंज, अग्रिम आदेश तक औषधि निरीक्षक ने समस्त औषधि विक्रेताओं को सचेत किया है कि वे निर्धारित मानकों का कड़ाई से पालन करें। नियमों के उल्लंघन की दशा में भविष्य में भी इसी प्रकार की कठोर कार्रवाई जारी रहेगी।
आजमगढ़ में औषधि प्रशासन की बड़ी कार्रवाई: 05 मेडिकल स्टोरों के लाइसेंस निरस्त, 09 निलंबित
